Smack smuggler in Jail: स्मैक तस्कर को 11 वर्ष कैद, एक लाख दस हजार जुर्माना

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Smack smuggler in Jail

आज समाज डिजिटल,जींदः

Smack smuggler in Jail: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसवीर सिंह सिंधु की अदालत ने स्मैक तस्करी के जुर्म में तस्कर को 11 वर्ष की कैद व एक लाख 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को 11 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

आरोपी ने भागने का किया था प्रयास

अभियोजन पक्ष के अनुसार सीआईए स्टाफ के तत्कालीन इंचार्ज समरजीत ने 12 जनवरी 2019 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनकी टीम गांव हमीरगढ़ रोड पर रेलवे फाटक पर नाका लगाया हुआ था। तभी वहां बाइक पर सवार युवक आया। पुलिस ने उसे रूकने का इशारा किया तो युवक ने वहां से भागने की कौशिश की लेकिन पुलिस जवानों ने उसे दबोच लिया।

एक किलो 300 ग्राम स्मैक के साथ पकडा गया था तस्कर

तालाशी लेने पर उसके पास से एक किलो 300 ग्राम समैक बरामद हुई। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए युवक की पहचान गांव किरोड़ी हिसार निवासी हरदीप के रूप में हुई। शहर थाना नरवाना पुलिस ने हरदीप के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसवीर सिंह सिंधु की अदालत ने हरदीप को 11 वर्ष कैद तथा एक लाख 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को 11 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

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