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Six people arrested after slogans of ‘Shoot traitors …’ at Delhi Metro station: दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर लगे ‘ गद्दारों को गोली मारो…’ के नारे, हिरासत में लिए गए छह लोग

नई दिल्ली। दिल्ली में पिछले रविवार से सीएए को लेकर हिंसा शुरू हुई। दिल्ली के नार्थ ईस्ट इलाके में हिंसा की वजह से 42 लोगों की मौत हो गई थी और दो सौ से ज्यादा घायल हो गए थे। यह सब अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ है और इस बीच दिल्ली के दिल कहे जाने वाले राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर सीएए के समर्थन में नारे लगे। शनिवार को कुछ युवाओं ने दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर एक ट्रेन में और राजीव चौक स्टेशन पर सीएए के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। यही नहीं युवाओं ने अनुराग ठाकुर द्वारा अपनी रैली में बोले गए नारे ‘देश के गद्दारों को, गोली मारो…को मेट्रो में दोहराया। पहले मेट्रो ट्रेन में फिर ट्रेन के राजीव चौक पहुंचने पर इन लोगों ने सीएए के समर्थन में और ‘देश के गद्दारों को, गोली मारो… जैसे नारे लगाए। हालांकि स्टेशन पर मौजूद बहुत से यात्री अचानक हुई इस घटना को देखकर हैरान थे। दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा देखने वाले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवानों ने प्रदर्शन कर रहे व्यक्तियों को रोका और प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। सीआईएसएफ ने इस घटना के संदर्भ में बयान जारी किया। सीआईएसएफ की ओर से कहा गया कि 29 फरवरी को सुबह 10.25 बजे राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर छह युवा नारे लगाते दिखाई दिए। उन्हें तुरंत सीआईएसएफ द्वारा रोका गया और आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस अधिकारियों को सौंप दिया गया। मेट्रो रेल का परिचालन जारी रहा। पुलिस उपायुक्त (मेट्रो) विक्रम पोरवाल ने कहा कि हमने छह व्यक्तियों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। नारेबाजी की उक्त घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के कॉरपोरेट कम्युनिकेशन विभाग के कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर कुछ यात्री नारे लगाते दिख रहे हैं। इस वीडियो के संदर्भ में यह जानकारी दी जाती है कि घटना आज सुबह मेट्रो स्टेशन पर हुई और डीएमआरसी तथा सीआईएसएफ कर्मियों ने आगे की कार्रवाई के लिए नारे लगाने वालों को तुरंत दिल्ली मेट्रो रेल पुलिस को सौंप दिया। गौरतलब है कि दिल्ली मेट्रो (परिचालन एवं रखरखाव) अधिनियम 2002 के तहत दिल्ली मेट्रो परिसर के अंदर किसी भी प्रकार का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। कानून के मुताबिक इस प्रकार की गतिविधि में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को मेट्रो परिसर से बाहर निकाला जा सकता है।

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