प्रयागराज। चिन्मयानंद द्वारा यूपी के शाहजहांपुर की वकालत की छात्रा से रेप केस की जांच कर रही एसआईटी ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल की। सीलबंद लिफाफे में इसे पेश करके कोर्ट को बताया गया कि आवाज के नमूने की जांच रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। फोरेंसिक जांच रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। रिपोर्ट आने के बाद उस संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। इसके बाद कोर्ट ने केस के लिए अगली तारीख 28 नवंबर दी है। कोर्ट ने कहा कि उस दिन भी केस जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र एवं न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने शासकीय अधिवक्ता एसके पाल व अपर शासकीय अधिवक्ता एके संड को सुनकर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट इस मामले की एसआईटी जांच की निगरानी कर रहा है। पीड़िता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रवि किरण जैन ने कोर्ट का ध्यान पीड़िता की उस अर्जी की तरफ आकृष्ट कराया, जिसमें पीड़िता ने स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ बहुत पहले नई दिल्ली के लोधी थाने में शिकायत की है। उसकी अलग से जांच कराने की मांग की गई। एसआईटी उस मामले की भी जांच कर रही है। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस अर्जी पर भी जवाब मांगा है।
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