Sirsa News कोरियर ब्वॉय से पिस्तौल के बल पर लूटपाट करने वाले 2 युवकों को 7 साल कैद

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Sirsa News Two youths who robbed a courier boy at gunpoint were jailed for 7 years
सिरसा। कोरियर ब्वॉय से लूटपाट करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में सदर थाना पुलिस ने 22 फरवरी 2017 को एफआईआर दर्ज की थी।
जानकारी के अनुसार हिसार जिला के गांव कल्लर भैणी निवासी सुरेंद्र सिंह एक कोरियर कंपनी में काम करता था। 22 फरवरी 2017 को वह कोरियर की सप्लाई करने के लिए सिरसा पहुंचा। उसने पार्सल में अंकित नंबर पर संपर्क  तो उसने अपना नाम सुरजीत बताया। उसने उसे मंगाला बस अड्डे पर बुला लिया। सुरेंद्र मंगाला बस अड्डा पहुंचकर फिर से उक्त नंबर पर कॉल की। उक्त शख्स ने कहा कि वह पांच मिनट में आ रहा हूं। इसके बाद उक्त शख्स कार में सवार होकर आया और उसे भी कार में बैठा लिया। थोड़ी दूरी पर उसने दो युवकों को भी कार में बैठा लिया। इसके बाद वे सिरस रोड की ओर चल दिए। इसी दौरान एक युवक ने पिस्तोल दिखकर सुरेंद्र से बैग छीन लिया,दूसरे लडक़े ने उसकी जेब से 3280 रुपये,एटीएम कार्ड व मोबाइल छीन लिया। सुरेंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बैग में तीन पार्सल थे। इसके बाद दोनों युवकों ने धमकी देकर गाड़ी से नीचे धक्का दे दिया। सुरेंद्र ने खुद को संभाला और बस अड्डा पहुंचकर पुलिस व कंपनी के अधिकारियों को घटना के बारे में बताया। पुलिस ने सुरेंद्र कुमार का बयान दर्ज करके अज्ञात युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने वारदात को सुलझाते हुए लखविंदर सिंह निवासी बाजीगर मोहल्ला रानियां,वीरेंद्र व विक्रम निवासी गांव अभोली को गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को इस मामले का फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश नितिन किनरा ने लखविंदर व वीरेंद्र को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुना दी। बता दें कि आरोपी विक्रम इस मामले में 28 अगस्त 2022 को भगोड़ा घोषित हो चुका है।