Sirsa News : न्यायालय में आज नहीं लगेगी विशेष लोक अदालत

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Special Lok Adalat will not be held in the court today
  • सीजेएम के पत्र पर सेशन जज लिया फैसला, नहीं थी 50 सबसे पुराने मामलों के निपटान की संभावना

(Sirsa News) सिरसा। न्यायालय में 9 नवंबर को विशेष लोक अदालत नहीं आयोजित होगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सह अध्यक्ष वाणी गोपाल शर्मा ने गत इस संबंध में हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव को पत्र लिखा था। इसके बाद 9 नवंबर 2024 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत को रद्द कर दिया गया। पत्र में लिखा गया था कि 9 नवंबर 2024 को विशेष लोक अदालत के लिए पीठों का गठन किया गया था।

अब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सह सचिव प्रवेश सिंगला ने पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि हरियाणा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने इच्छा व्यक्त की है कि यदि 50 सबसे पुराने मामलों में से सूचीबद्ध मामलों के निपटान की कोई संभावना नहीं है तो 9 नवंबर 2024 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत के लिए बेंचों का गठन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह भी सूचित किया जाता है कि 50 सबसे पुराने मामलों में से सूचीबद्ध मामलों में मध्यस्थता के माध्यम से निपटान की भी कोई संभावना नहीं है।

 

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