(Sirsa News ) सिरसा। गांव शक्कर मंदोरी में हुए राजेंद्र हत्याकांड मामले में दोषी करार विकास कुमार को जिला एवं सत्र न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने विकास कुमार को 24 जुलाई की शाम दोषी करार देकर सजा का फैसला 26 जुलाई तक सुरक्षित रख लिया था।
न्यायालय ने हत्यारे विकास को 25 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न भरने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले के अनुसार गांव शक्कर मंदोरी निवासी राजेंद्र कुमार अप्रैल 2018 में शराब के नशे में दो बार गांव के ही विकास कुमार के घर चला गया था। जिससे विकास राजेंद्र पर शक करने लगा। 23 अप्रैल 2018 की शाम को विकास कुमार राजेंद्र को भैंस दिखाने के बहाने पहले साथ ले गया। इसके बाद सुनसान जगह पर तेजधार हथियार से विकास ने राजेंद्र की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने मृतक राजेंद्र कुमार के पुत्र रविंद्र कुमार का बयान दर्ज करके विकास कुमार के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया। सरकारी वकील पलविंद्र सिंह ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने इस मामले शुक्रवार शाम फैसला सुनाते हुए हत्यारे विकास को उम्र कैद की सजा सुना दी।
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