सिरसा। नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी सत्यनारायण को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दुष्कर्मी को 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है और जुर्माना राशि न भरने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में महिला थाना पुलिस ने वर्ष 2019 में एफआईआर दर्ज की थी। करीब दो वर्ष तक उक्त मामले की सुनवाई कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले को बहुत संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। मामले के अनुसार वर्ष 2019 में 12 वर्षीय नाबालिग ने महिला थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि सत्यनारायण नामक व्यक्ति ने उसका रास्ता रोका और उसे जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ तुरंत प्रभाव से एफआईआर दर्ज कर ली। इसके बाद नाबालिग के मजिस्ट्रेट समक्ष कलमबद्ध बयान दर्ज करवाए। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने मामले का निपटारा करते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुना दी।
पेट्रोल पंप लूटने वाले दोषी करार
कालांवाली स्थित पेट्रोल पंप में लूटपाट करने वाले दो आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए अंडरगोन कर दिया है। इस मामले में एक आरोपी पीओ घोषित है। मामले के अनुसार दिसंबर-2017 को पंप पर कारिंदा कुश कुमार ड्यूटी पर था। शाम को बाइक पर सवार होकर तीन युवक पंप पर आए। युवकों ने बाइक में 400 रुपए का तेल डलवा लिया। इसके बाद तीनों युवकों ने कारिंदे को पकड़ लिया और उस पर पिस्तोल तान दी। तीनों युवक साढ़े 15 हजार रुपए लूटकर फरार हो गए। लुटेरों के चले जाने के बाद कारिंदे ने पंप मालिक विजय कुमार को फोन करके घटना के बारे में बताया। इसके बाद पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी। बाद में पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर तीन आरोपियों को काबू कर लिया।
महिला थाना पुलिस ने आरोपी को किया था गिरफ्तार
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