Single Use Plastic Item: सिंगल यूज प्लास्टिक आईटमो पर प्रतिबंध को लेकर मुख्य सचिव हरियाणा ने वीसी के जरिए उपायुक्तों के साथ की मीटिंग

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काँफ्रैंसिंग के जरिए तृतीय स्पैशल टास्क फोर्स की मीटिंग
काँफ्रैंसिंग के जरिए तृतीय स्पैशल टास्क फोर्स की मीटिंग

Aaj Samaj (आज समाज),Single Use Plastic Item, प्रवीण वालिया, करनाल 17 जुलाई :
हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सोमवार को जिला उपायुक्तों के साथ विडियो काँफ्रैंसिंग के जरिए तृतीय स्पैशल टास्क फोर्स की मीटिंग की, जिसमें प्लास्टिक अपशिष्टï प्रबंधन (संशोधित) नियम 2021 और सिंगल यूज प्लास्टिक आईटमो पर प्रतिबंध के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा की। करनाल से उपायुक्त अनीश यादव, नगर निगम आयुक्त अभिषेक मीणा तथा एसीयूटी विवेक आर्य वी.सी. से जुड़े।

मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में 1 जुलाई 2022 से 75 माईक्रोन से कम मोटाई के कैरीबैग का विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, ब्रिकी और उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित है। जबकि 31 दिसंबर 2022 से 120 माईक्रोन से कम मोटाई के कैरीबैग का विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, ब्रिकी और उपयोग पर भी पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है। इन नियमो के विरूद्घ अगर कोई व्यक्ति प्लास्टिक कैरीबैग एकल प्रयोग, प्लास्टिक व थर्मोकोल की वस्तुओं का प्रयोग करते पाया जाता है, तो उसके विरूद्घ कानूनी कार्रवाई करने व जुर्माने का प्रावधान है।

इसके अंतर्गत 100 ग्राम तक प्रतिबंधित कैरीबैग की मात्रा पाए जाने पर 500 रुपये, 101 से 500 ग्राम तक 1500 रुपये, 501 से 1 किलोग्राम तक 3 हजार रुपये, 1 किलोग्राम से 5 किलोग्राम तक 10 हजार रुपये, 5 किलोग्राम से 10 किलोग्राम तक 20 हजार रुपये तथा 10 किलोग्राम से अधिक प्रतिबंधित कैरीबैग की मात्रा पाए जाने पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाता है। इस कार्य के लिए जिला मजिस्ट्रेट, सभी नगर निगम आयुक्त, एचएसवीपी के ईओ, डीडीपीओ, सभी उपमण्डल मजिस्ट्रेट, सीटीएम, सीईओ नगर परिषद, सभी नगर पालिका सचिव, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी, बीडीपीओ, डीटीपी, तहसीलदार तथा हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी को प्राधिकृत किया गया है।

केवल चालान ही समाधान नहीं, जागरूकता बढ़ाएं-

वीसी में मुख्य सचिव ने कहा कि उपरोक्त प्रतिबंधित चीजें पाए जाने पर सम्बंधित व्यक्ति का चालान करना ही एकमात्र समाधान नहीं है, बल्कि इसके लिए जागरूकता बढ़ाई जाए। मार्किट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग कर उन्हें सैंसेटाईज करें। इसके अलावा सभी जिलो में गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की रेगूलर मीटिंग करें। आई.ई.सी. यानि सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों को बढ़ावा दें।

हर ब्लॉक में लगाएं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स-

उन्होंने कहा कि प्रत्येक खंड में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के यूनिट्स स्थापित किए जाएं। इन यूनिटों में तैयार वेस्ट को रोडमेकिंग जैसे कार्यों में प्रयुक्त करने पर जोर दिया। इसे मेन्डेटरी बनाएं। जो यूनिट्स प्लास्टिक की मैनूफैक्चरिंग करती हैं, उनके लिए सैंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जिला पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अनुमति लेनी अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनो आई.आई.टी. रूडक़ी के माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को लेकर एक सर्वे करवाया गया था, जिसमें पाया गया था कि मार्किट में इसका प्रयोग अभी भी है। इसे देखते इस पर पूर्णत: प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाना चाहिए और अधिकारी लगातार इसकी मॉनिटरिंग करते रहें। सभी सरकारी विभागों की जिम्मेदारी है कि वे प्लास्टिक प्रतिबंध का पालन करें। इसका एकत्रीकरण कर उसका निस्तारण सुनिश्चित करें।
उपायुक्त अनीश यादव के अनुसार जिला में प्लास्टिक अपशिष्टï प्रबंधन नियमो का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल के क्रियान्वयन को लेकर जिला स्तरीय टास्क फोर्स की समय-समय पर मीटिंग कर उसका फोलोअप किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग और इसके नुकसान को लेकर जिला में ओर अधिक जागरूकता बढ़ाई जाएगी। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक के प्रयोग का विकल्प, जूट बैग तथा कपड़े के बैग का प्रयोग करने के लिए नागरिकों को जागरूक किया जाता है।

नगर निगम आयुक्त अभिषेक मीणा ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में जुलाई 2022 से जून 2023 तक सिंगल यूज प्लास्टिक के विक्रेताओं के 295 चालान किए गए। इनसे करीब 128 किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया गया ओर 3 लाख 39 हजार रुपये की जुर्माना राशि लगाई गई। इसके अलावा इस अवधि में आई.ई.सी. के तहत 8 गतिविधियां भी की गई, जिनमें स्कूली बच्चों को जागरूक करने के साथ-साथ रैलियां भी निकाली गई। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को लेकर मार्किट एसोसिएशन व व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की गई हैं। सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियां भी निरंतर चलाई जाती हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में प्लास्टिक कैरीबैग के विक्रेताओं पर रेड कर उन पर जुर्माना लगाया जा रहा है।

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