Punjab-Haryana High Court News: सिख महिलाओं को भी पहनना होगा हेलमेट: हाईकोर्ट

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Punjab-Haryana High Court News: सिख महिलाओं को भी पहनना होगा हेलमेट: हाईकोर्ट
Punjab-Haryana High Court News: सिख महिलाओं को भी पहनना होगा हेलमेट: हाईकोर्ट

केवल पगड़ी पहनने वाली सिख महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि टू-व्हीलर चलाते समय सिख महिलाओं को हेलमेट पहनना होगा। नहीं तो ट्रैफिक पुलिस उनका चालान काटेंगी। केवल पगड़ी पहनने वाली सिख महिलाओं को हेलमेट नहीं पहनने की छूट दी गई है। वहीं हाईकोर्ट ने मोटर व्हीकल एक्ट के उस प्रावधान का पालन भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है, जिसके तहत 4 साल से अधिक के बच्चे के लिए हेलमेट अनिवार्य है। अब इन दोनों का पालन सुनिश्चित होने की उम्मीद जताते हुए हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को एक पत्र मिला था जिसमें टू व्हीलर्स पर महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य करने की मांग की गई थी।

पत्र में अरोमा होटल के सामने स्कूटी के हरियाणा रोडवेज की बस की चपेट में आकर युवती की मौत का जिक्र किया गया था। पत्र में लिखा गया है था कि केंद्र सहित पंजाब और हरियाणा ने उन सिखों को हेलमेट पहनाने से छूट दी है, जो पगड़ी पहनते हैं। हाईकोर्ट को बताया गया कि कोई भी धर्म सुरक्षा के प्रावधानों से सुरक्षा मानकों से ऊपर नहीं है। लिहाजा सभी महिलाओं और खासतौर पर वे सिख महिलाएं जो पगड़ी नहीं पहनती हैं उनके लिए टू व्हीलर्स पर हेलमेट अनिवार्य किया जाना चाहिए।

चार साल से अधिक के बच्चे का भी हेलमेट पहनना अनिवार्य

पत्र पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि मामला महिलाओं की सुरक्षा का है जिसकी हमें चिंता है। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर यह स्पष्ट कर दिया था कि केवल पगड़ी पहनने वाले सिख को ही हेलमेट से छूट है, महिलाओं या सिख महिलाओं को नहीं। साथ ही कहा था कि चार साल से अधिक के बच्चे के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में हेलमेट अनिवार्य है, इसका पालन सुनिश्चित करने की हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ से उम्मीद करते हुए हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।

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