आज समाज डिजिटल, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने तीन दशक से भी ज्यादा पुराने रोड रेज के एक मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेट नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल सश्रम कैद की सजा सुनाई। फैसला के समय नवजोत सिंह सिद्धू मंहगाई के खिलाफ हाथी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे थे। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट पर कहा कि हम खुद को कानून के हवाले करेंंगे। यानी कानून की पालना करेंगे।
पुनर्विचार याचिका पर हुआ फैसला
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित परिवार की पुनर्विचार याचिका को स्वीकार करते हुए आज पुराने फैसले को पलट दिया जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू को बरी कर दिया गया था लेकिन मृतक को जान बूझकर चोट पहुंचाने का दोषी ठहराया गया था। इस मामले में 65 साल के बुजुर्ग की बाद में मौत हो गई थी। परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि मौत सिद्धू के मुक्का मारने के कारण हुई। परिवार ने कहा था कि ये महज मारपीट या धक्का-मुक्की का मामला नहीं था। बल्कि इसे हत्या जैसे गंभीर अपराध समझा जाना चाहिए।
यह है पूरा मामला?
ये बाद साल 1988 की है। सिद्धू उन दिनों क्रिकेट के मैदान पर हीरो थे। ये घटना 27 दिसंबर की है। पटियाला में पीड़ित और दो अन्य लोग बैंक से पैसा निकालने जा रहे थे तब सड़क पर जिप्सी देखकर सिद्धू से उसे हटाने को कहा। इसके बाद दोनों में बहस शुरू हो गई। आरोप लगा कि सिद्धू ने पीड़ित के साथ मारपीट की और मौके से फरार हो गए। बाद में पीड़ित की मौत हो गई।