Aaj Samaj (आज समाज), Shri Krishna Janmabhoomi News, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान के पास स्थित नई बस्ती में अतिक्रमण के खिलाफ जारी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यहां लोगों पर रेलवे की जमीन पर कब्जा करने का आरोप है और प्रशासन के निर्देश पर तीन दिन से जेसीबी से अवैध मकानों पर कार्रवाई चल रही थी। इस बीच मामले में आज एक याचिका पर सुनवाई हुई और शीर्ष कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश दिया।
अतिक्रमण विरोधी अभियान पर 10 दिन रोक
शीर्ष अदालत ने 10 दिन के लिए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाई है। रेलवे को नोटिस जारी करते हुए अदालत ने कहा कि मामले में अब एक सप्ताह बाद सुनवाई होगी। जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और एसवीएन भट्टी की पीठ ने मामले में केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया।
100 घरों पर बुलडोजर चलाया गया : याचिकाकर्ता
याचिकाकर्ता याकूब शाह की ओर से पेश वकील ने पीठ को बताया, 100 घरों पर बुलडोजर चलाया गया है और अब 70-80 घर बचे हैं। उन्होंने कहा, सारी बात निष्फल हो जाएगी। बता दें कि भारतीय रेलवे अपनी पटरी के पास बसे लोगों के खिलाफ डिमोलिशन की कार्रवाई कर रहा है। याचिकाकर्ता का दावा है कि लोग 100 साल से भी ज्यादा समय से वहां रह रहे हैं।
14 अगस्त को सुबह से शाम तक 75 मकान तोड़े
बता दें कि 14 अगस्त को रेलवे लाइन पर अतिक्रमण करने वाले मकानों पर जेसीबी चली थी। इस दौरान शाम तक 75 मकानों को तोड़ दिया गया था। वहीं, चिह्नित किए गए 135 मकानों में 60 को नौ अगस्त को तोड़ा गए। इस विध्वंस अभियान को रोक को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।
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