गाजियाबाद। दो माह के लॉक डाउन के बाद शनिवार से गाजियाबाद में दुकानें खुलेंगी। दुकानदारों को प्रशासन द्वारा तय किए गए नियमों का पालन करना होगा। बाजारों के खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक निर्धारित किया गया है। रोस्टर के मुताबिक़ एक दिन सड़क के एक तरफ और अगले दिन दूसरी तरफ की दुकानें खुलेंगी। रविवार को सभी बाजार बन्द रहेंगे और उस दिन सेनीटाईजेशन का काम होगा।
निर्धारित अवधि के अलावा दुकान खोलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बाजारों में साप्ताहिक अवकाश के दिन रविवार केवल आवश्यक वस्तुओं, किराना, राशन, फल-सब्जी, दूध ब्रेड, दवाओं के साथ जरूरी सामानों की दुकानों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। यह दुकानें पूर्व की तरह ही समय के अनुसार खुलेंगी। इसके साथ ही यह आदेश कंटेंटमेंट जोन व हॉट स्पॉट क्षेत्र में लागू नहीं होगा। जिले में शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते लागू हुए लॉकडाउन के कारण जिले में गैर आवश्यक वस्तुओं की दुकानें दो माह से बंद थीं। इसके चलते दुकानों के अंदर रखे हुए सामान के खराब होने व भारी मात्रा में कचरा निकलने की संभावना बनी हुई है। इसके चलते यह भी निर्देश जारी किए गए हैं कि नगर निगम, पालिकाएं व पंचायत समेत सभी व्यापारिक संगठन यह सुनिश्चित करें कि इस कूड़े-कचरे का निस्तारण व सैनिटाइजेशनर पूरी तरह से करा लिया जाए। शारीरिक दूरी से संबंधित आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं। उन्होंने बताया कि सभी बाजारों में रविवार को साप्ताहिक रूप से बंद रहेंगी।