नई दिल्ली। धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के नेता और संकटमोचक कहे जाने वाले डी के शिवकुमार को गिरफ्तार किया था। बुधवार को उन्हें दिल्ली कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने डीके शिवकुमार को 13 सितंबर तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। हालांकि ईडी ने डीके शिवकुमार की 14 दिनों की हिरासत की मांग की थी। बता दें कि मंगलवार की रात गिरफ्तार किए गए शिवकुमार को विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ के समक्ष पेश किया गया। राष्ट्रीय राजधानी के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चिकित्सीय जांच के बाद 57 वर्षीय कांग्रेस नेता को अदालत लाया गया। डीके शिवकुमार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने हिरासत में लेकर पूछताछ करने की ईडी की याचिका का विरोध किया। शिवकुमार ने कहा कि ईडी ‘बिना विवेक का इस्तेमाल किए’ दलील दे रही है क्योंकि शिवकुमार से पहले ही 33 घंटों तक पूछताछ की जा चुकी है और उनके भागने का कोई खतरा नहीं है। ईडी जब तक कुछ चौंकाने वाला नहीं दिखाती, शिवकुमार को उसकी हिरासत में नहीं भेजा जा सकता क्योंकि वह कभी भागे नहीं हैं। ईडी ने कोर्ट से कहा, आयकर जांच और कई गवाहों के बयान से शिवकुमार के खिलाफ ‘अपराध साबित करने वाले साक्ष्यों’ का खुलासा हुआ है। ईडी ने कहा कि शिवकुमार का आमना-सामना कई दस्तावेजों से कराना होगा और अवैध संपत्तियों के खुलासे के लिए उन्हें हिरासत में लेने की जरूरत है। शिवकुमार ने कहा कि देश में बदले की राजनीति कानून से बड़ी हो गई है।
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