चंडीगढ़। सेक्टर-33 स्थित शराब व्यापारी अरविंद सिंगला के घर पर गोली चलाने के मामले में जिला अदालत में आरोपी शिवा द्वारा दायर की गई जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए जिला अदलात ने जमानत याचिका खारिज खारिज कर दी। बता दें कि बीते 31 मई को सिंगला अपने दूसरे घर पर थे, कि अचानक कुछ बदमाशों ने पहुंचकर उनके घर पर गोली चलाना शुरू कर दिए थे। जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। इस गोलीकांड के मामले में पुलिस ने सिवा समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। सिवा ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि पुलिस ने उसे इस केस में फंसाया है। उसके पास से सिर्फ हथियारों की रिकवरी हुई थी लेकिन उसका इस मामले से जुड़े अन्य आरोपियों से कोई लेना-देना नहीं है। वहीं, पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि सिवा का बाकी आरोपियों से सीधा संपर्क था। उसी ने वारदात के बाद आरोपियों के ठहरने का इंतजाम किया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद शिवा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।