Aaj Samaj (आज समाज),Shiv Sena Assets Case, नई दिल्ली: उद्धव ठाकरे समूह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना की चल या अचल संपत्ति को अलग करने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका को आज खारिज कर दिया। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि इसे नए पार्टी अध्यक्ष को स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए।
मुंबई के एक वकील आशीष गिरि ने अपनी याचिका में ठाकरे समूह को पार्टी फंड ट्रांसफर करने से रोकने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देने की मांग की थी। याचिका में उद्धव ठाकरे गुट के पास मौजूद सभी शिवसेना की संपत्ति एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को ट्रांसफर करने की मांग की गई थी।
शीर्ष कोर्ट ने वकील आशीष से कहा कि यह किस तरह की याचिका है और इसे दायर करने वाले आप कौन हैं? यह याचिका विचार करने योग्य नहीं है।
यह भी पढ़ें : Coronavirus India 28 April Update: कोरोना वायरस के 7,533 नए मामले, 44 मरीजों की मौत
यह भी पढ़ें : Operation Kaveri Today Update: सूडान से 135 भारतीयों का 10वां जत्था सुरक्षित निकाला, 72 घंटे के लिए बढ़ा संघर्षविराम
यह भी पढ़ें : Manipur में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम स्थल फूंका, इलाके में तनाव, धारा 144 लागू, इंटरनेट भी बंद
Connect With Us: Twitter Facebook
(आज समाज), ढाका: भारत-बांग्लादेश के बीच तल्ख रिश्तों के बीच भले पड़ोसी मुल्क की मोहम्मद…
Sapna Choudhary Dance: हरियाणवी डांसिंग क्वीन सपना चौधरी ने एक बार फिर स्टेज पर ऐसा…
US President-elect Donald Trump, (आज समाज), वाशिंगटन: अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी समयानुसार…
हरियाणा के बिजली मंत्री बोले- मुझे पूरा भरोसा है कि हिमाचल पुलिस की जांच में…
Haryana New Airport: हरियाणा में डोमेस्टिक एयरपोर्ट का सपना अब हकीकत बनने जा रहा है।…
मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठन से जुड़े विषयों पर की चर्चा Kaithal News…