Shahjahan Sheikh: हाईकोर्ट के दूसरे आदेश के बाद बंगाल पुलिस ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपा

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Shahjahan Sheikh
सुरक्षा बलों के घेरे में तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख। 

Aaj Samaj (आज समाज), Shahjahan Sheikh, कोलकाता: पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम पर हमले व इलाके की महिलाओं के यौन उत्पीड़न और वहां के लोगों की जबरन जमीन हड़पने के सरगना तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता शाहजहां शेख को आखिर बंगाल पुलिस को सीबीआई के हवाले करना पड़ा। कलकत्ता हाईकोर्ट के दूसरे आदेश के बाद बीते कल शाम को पुलिस ने उसे सीबीआई के हवाले किया।

  • सीबीआई ने दर्ज की 2 दो और एफआईआर

छापेमारी करने गए ईडी अफसरों पर किया था हमला

सीबीआई ने इससे पहले बुधवार को संदेशखाली में 5 जनवरी की घटनाओं से संबंधित दो और एफआईआर दर्ज की हैं। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। ईडी के अधिकारियों पर 5 जनवरी को उस वक्त संदेशखली में भीड़ ने हमला किया कर दिया था, जब वे वहां छापेमारी करने गए थे।

हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ली

कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर, सीबीआई ने अब तीनों मामलों में केस दर्ज कर जांच अपने हाथ में ले ली है। इसके साथ ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने नए दिशानिर्देश जारी करते हुए बंगाल सरकार को शाहजहां शेख को बुधवार को 4.15 बजे तक सीबीआई को सौंपने को कहा था। इसके बाद सीबीआई शाहजहां को कस्टडी में लेने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची लेकिन पुलिस ने सवा चार बजे कस्टडी नहीं दी। शाम 6:30 के बाद टीम को शाहजहां की कस्टडी मिली। इसके बाद एजेंसी उसे मेडिकल टेस्ट कराने ले गई।

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी याचिका

राज्य सरकार ने शाहजहां को सीबीआई को सौंपने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मंगलवार शाम को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। जिस पर बुधवार सुबह 11 बजे सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फौरन सुनवाई से इनकार दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने बंगाल सरकार से कहा कि आपकी एप्लिकेशन सीजेआई को भेज रहे हैं और वे ही याचिका की लिस्टिंग पर फैसला लेंगे। बंगाल सरकार ईडी टीम पर हमले की जांच सीबीआई से कराने पर रोक की मांग कर रही है। बंगाल सरकार ने याचिका में कहा कि इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है। पुलिस पर निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं।

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