प्रभजीत सिंह लक्की, यमुनानगर :
पुलिस कर्मियों पर लूट के इरादे से चाकू तानने वाले आनंद कॉलाेनी निवासी इस्तगार उर्फ घोडी और बलवंत राय कॉलाेनी निवासी रविंद्र उर्फ सोनू को एडीजे अमरिंद्र शर्मा की कोर्ट ने दोषी देते हुए सजा सुनाई। दोनों को सात-सात साल की कैद सजा सुनाई गई। वहीं रविंद्र पर तीन हजार रुपए का जुर्माना और इस्तगार पर चार हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। बता दें एवीटी सेल में तैनात ईएसआई अनिल कुमार ने शहर यमुनानगर पुलिस का शिकायत दी थी कि वह और एसपीओ नरेश कुमार के साथ हमीदा हेड पर था। तभी मुखबिर ने सूचना दी कि नहर की पटरी पर बने पीर के पास दो युवक राहगीरों को लूटने की फिराक में हैं।
दोनों आरोपियों को पकड लिया
इस सूचना पर वे पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इस पर वह और एसपीओ राहगीर बनकर वहां पर गए और टीम पीछे रुकी रही। जैसे ही वे पीर के पास पहुंचे तो दोनों युवकों ने उन्हें लूटपाट के इरादे से पकड़ लिया। एक ने अनिल कुमार की गर्दन पर चाकू रख दिया। वहीं दूसरे ने लोहे का सरिया पकड़ा हुआ था। अनिल की जेब से पर्स निकालने की कोशिश की और कहा कि जो कुछ तेरे पास है निकाल दें, नहीं तो वे उसे जान से मार देंगे। इसी दौरान इशारा मिलते ही पीछे रुकी टीम ने रेड कर दी और दोनों आरोपियों को पकड लिया। आरोपियों की पहचान पुराना हमीदा की आनंद कॉलाेनी निवासी इस्तगार उर्फ घोडी और बलवंत राय कॉलाेनी निवासी रविंद्र उर्फ सोनू के रूप में हुई। घोड़ी से चाकू बरामद किया गया, वहीं सोनू से लोहे का सरिया। दोनों आरोपियों पर 20 मई 2022 को धारा-398, 401 और आर्म्स एक्ट में केस दर्ज किया गया था।
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