आज समाज डिजिटल, पानीपत:
पानीपत। युवती से दुष्कर्म करने के दोषी को जिले की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक डॉ. गगनदीप मित्तल की कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट ने दोषी को आईपीसी की धारा 376 के तहत 10 साल की सजा, 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
31 दिसंबर 2019 को महिला थाना पुलिस को दी शिकायत में पुराना औद्योगिक थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली एक 19 वर्षीय युवती ने बताया था कि उसकी सूरज(23) निवासी कुटानी रोड के साथ देवी मंदिर में मुलाकात हुई थी। 1 साल तक दोनों ने फोन पर बातचीत भी की। इसी बीच अक्टूबर 2019 में सूरज युवती को एक होटल में ले गया, जहां उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया। युवती ने बताया था कि सूरज ने उसे शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया था।
होटल में बनाए संबंधों के बाद युवती गर्भवती हो गई। उसने सूरज को शादी के लिए कहा तो उसने इंकार कर दिया। युवती ने अपना मेडिकल प्रशिक्षण करवाने से इनकार किया था। जिसके बाद युवती का यूपीटी टेस्ट करवाया गया, जिसमें उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। युवती ने शपथ पत्र दिया था कि वह गर्भ में पल रहे शिशु को जन्म अवश्य ही देगी। विभिन्न पहलुओं पर जांच करते हुए पुलिस ने सूरज को 2 जनवरी 2020 को गिरफ्तार कर 3 जनवरी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
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