नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोपी को सुनाई 5 साल कारावास व जुर्माने की सजा

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Sentenced to 5 years imprisonment and fine for molesting a minor

इशिका ठाकुर, कुरुक्षेत्र:

कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश श्रीमती पायल बंसल की अदालत ने नाबालिग से छेडछाड करने के दोषी हरिशंकर पुत्र कपिल देव वासी शाहाबाद को 05 साल कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह जानकारी जिला उप न्यायावादी, श्री भुपेन्द्र कुमार ने दी।

प्लम्बर ने की लड़की के साथ छेड़छाड़

जानकारी देते हुए श्री भुपेन्द्र कुमार ने बताया कि दिनांक 05 अगस्त 2021 को थाना शाहाबाद के अन्तर्गत रहने वाली एक महिला ने थाना शाहाबाद पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि उसके पास दो लड़कियां हैं जिनमे बड़ी लड़की 07 साल व छोटी 04 साल है। उसके मकान में पानी की पाईप की रिपेयर का काम चल रहा है। जिसमे हरिशंकर प्लम्बर का काम कर रहा है। दिनांक 05 अगस्त 2021 को वह घर पर नहीं थी हरिशंकर ने उसकी छोटी लड़की को घर में बुरी नीयत से पकड़ लिया।

आरोपी हरिशंकर को गिरफ्तार कर लिया

लड़की रोने लगी तो आरोपी लड़की को छोड़कर जान से मारने की धमकी देकर मौका से भागने लगा। उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उनके साथ मारपीट करने लगा। जिसकी शिकायत पर थाना शाहाबाद में धारा 323/506 आईपीसी व 10 पोकसो के तहत मामला दर्ज करके जांच महिला उप निरीक्षक परमजीत कौर को सौंप गई। कानूनी प्रक्रिया के तहत पीडिता के बयान धारा 164 सीआरपीसी के तहत माननीय अदालत में करवाए गये। दिनांक 10 अगस्त 2021 को मामले के आरोपी हरिशंकर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को माननीय अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया था।

1 साल की कैद व 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई

मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश श्रीमती पायल बंसल की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी हरिशंकर पुत्र कपिल देव वासी शाहाबाद को दोषी करार देते हुए धारा 323 आईपीसी के तहत 01 साल की कैद व 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना ना भरने की सूरत में 04 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी, धारा 506 आईपीसी के तहत 01 साल की कैद व 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना ना भरने की सूरत में 04 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी, धारा 10 पोकसो एक्ट के तहत 05 साल की कैद व 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना ना भरने की सूरत में 06 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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