नई दिल्ली। भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर रेप के मामले में जेल में है। आज उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में उन्हें दोषी पाया गया और दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर समेत सात अन्य को दस साल कैद की सजा सुनाई। सजा के अलावा कोर्ट ने सेंगर और उनके भाई अतुल सेंगर को पीड़िता के परिवार को 10-10 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर देने का आदेश दिया। बता दें कि पीड़िता के पिता की हत्या 2018 नौ मार्च को पुलिस कस्टडी में की गई थी। न्यायालय ने कहा कि जिस तरीके से पीड़िता के पिता की हत्या की गई थी, वह जधन्य था। कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को आपराधिक साजिश का दोषी पाया था। फैसला सुनाते हुए तीस हजारी कोर्ट के जज ने कहा कि यह मेरी जिंदगी का सबसे चुनौतीपूर्ण ट्रायल रहा। जज ने सीबीआई और पीड़ित के वकील की भी सराहना की। तीस हजारी कोर्ट ने इससे पहले 29 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई की थी और फैसले के लिए चार मार्च की तिथि तय की थी।