(Yamunanagar News) यमुनानगर। सिंगल यूज प्लास्टिक एवं पॉलीथिन बेचने पर प्रतिबंध है। प्रतिबंधित पॉलिथीन व प्लास्टिक बेचने वालों पर निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अब 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाली प्लास्टिक एवं पॉलिथीन बेचने वालों का नगर निगम द्वारा पांच सौ रुपये से लेकर 25 हजार रुपये तक का चालान किया जाएगा। यह जानकारी निगम आयुक्त आयुष सिन्हा ने दी।

प्रतिबंधित पॉलिथीन मिलने पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के तहत होगी कार्रवाई नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा ने दी जानकारी

निगमायुक्त आयुष सिन्हा व अतिरिक्त निगम आयुक्त डा. विजय पाल यादव ने बताया कि नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी क्षेत्र में कोई भी दुकानदार, थोक विक्रेता या अन्य व्यक्ति 120 माइक्रोन से कम मोटाई प्लास्टिक की पॉलिथीन व अन्य प्लास्टिक का सामान नहीं बेच सकता। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के तहत इस तरह की प्लास्टिक व पॉलिथीन बेचने वालों पर निगम द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यदि छापेमारी में दुकानदार व थोक विक्रेता के पास से सौ ग्राम तक 120 माइक्रोन से कम मोटाई प्लास्टिक वाली पॉलिथीन बरामद हुई तो उस पर 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही बरामद पॉलिथीन जब्त की जाएगी।

101 ग्राम से 500 ग्राम तक पॉलिथीन मिलने पर 1500 रुपये, 501 ग्राम से एक किलोग्राम पॉलिथीन व प्लास्टिक मिलने पर तीन हजार रुपये, एक किलोग्राम से पांच किलोग्राम तक प्रतिबंधित पॉलिथीन मिलने पर 10 हजार रुपये, पांच किलो से दस किलोग्राम पॉलिथीन मिलने पर 20 हजार रुपये और दस किलोग्राम से अधिक पॉलिथीन मिलने पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा।

साथ ही बरामद की गई प्रतिबंधित पॉलिथीन व प्लास्टिक जब्त की जाएगी। उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि वे प्रतिबंधित पॉलिथीन का इस्तेमाल न करें। यदि कोई भी दुकानदार ऐसा करते पाया गया तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि वे घर से बाजार सामान लेने जाते समय कपड़े का थैले जरूर साथ ले जाए। पॉलिथीन का इस्तेमाल न करें। पॉलिथीन पर्यावरण प्रदूषण के लिए सबसे खतरनाक है। इससे कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न होती है।

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