Section 270A of Income Tax Act के तहत मूल्यांकन कार्यवाही पर एक सेमिनार का आयोजन 

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Section 270A of Income Tax Act
Section 270A of Income Tax Act
Aaj Samaj (आज समाज),Section 270A of Income Tax Act,पानीपत :  द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की उत्तरीय भारतीय क्षेत्रीय परिषद की पानीपत शाखा द्वारा शाखा के प्रधान सीए मितेश मल्होत्रा की अध्यक्षता में आयकर अधिनियम की धारा 270ए के तहत मूल्यांकन कार्यवाही पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार के मुख्य वक्ता सीए नितिन कांवर रहे। इसके साथ ही सीए नव्या मल्होत्रा एन आर आई सी मेंबर मौजूद रहे। सेमिनार के वक्ता सीए नितिन कांवर ने इनकम टैक्स एक्ट की धारा 270 ए के तहत पेनल्टी के सभी प्रावधानों पर चर्चा की। इसमें कब पेनल्टी लग सकती है कब नहीं लगेगी आदि सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा की। इसके अलावा धारा 148 के अंतर्गत होने वाली स्क्रूटनी के विभिन्न प्रावधानों पर भी विस्तृत चर्चा की।

सभी अधिकारों के बारे में भी अवगत कराया

आयकर की धारा 148 के तहत केस लगने की स्थिति में आयकर अधिकारी को स्पोटिंग कागजात देने जरूरी है, ऐसा न करने पर कोर्ट द्वारा ऐसे नोटिस को ड्रॉप किया जा सकता है। इसके साथ-साथ धारा 148 के अंतर्गत केस लगने पर आकलन को मिले सभी अधिकारों के बारे में भी अवगत कराया। उन्होंने सभी सीए सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालो के जवाब दिए। शाखा के अध्यक्ष सीए मितेश मल्होत्रा ने उपस्थित अतिथियों को स्मृति चिन्ह सम्मान के रूप में भेंट की। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया। मंच का संचालन शाखा के सचिव सीए जगदीश धमीजा ने किया। धन्यवाद प्रस्ताव शाखा के सीपी कमेटी के अध्यक्ष सीए भूपेंद्र दीक्षित ने किया। इसके साथ ही शाखा के अन्य सदस्य सीए प्रताप धमीजा, सीए मुकेश पुष्करणा, सीए शिवम कक्कड़, सीए तेजेंद्र पाल सिंह, सीए कविता गोयल, सीए सागर ढींगरा, सीए अंशिका, सीए विमल परुथी, सीए विमल गोयल आदि मौजूद रहे।