आज समाज डिजिटल, Section 144 in Mumbai : मायानगरी मुंबई में आज अचानक से धारा 144 लगाने के आदेश आए हैं। मुंबई पुलिस (Mumbai Police Order) ने शहर में शांति सुनिश्चित करने और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी प्रकार की संभावित खतरे से बचने के लिए यह आदेश लागू किए हैं। बताया गया है कि महाराष्ट्र की राजधानी मुम्बई में 4 दिसंबर से 2 जनवरी तक धारा 144 रहेगी। इस दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक लोग एक साथ एकत्रित नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा सार्वजनिक सभा के प्रदर्शन पर भी रोक है।
मुंबई पुलिस की ओर से जारी आदेश (Mumbai Police Order) के मुताबिक, 4 दिसंबर 2022 से 2 जनवरी 2023 तक शहर में हथियारों, फायर आर्म्स, तलवारों और अन्य हथियारों पर भी पाबंदी रहेगी। इस दौरान सार्वजनिक जगहों पर नारेबाजी, प्रदर्शन और गानों के प्रदर्शन पर भी पूरी तरह से रोक के आदेश दिए हैं। साथ ही लाउडस्पीकर, बैंड व पटाखे जलाने पर भी पाबंदी रहेगी। पुलिस ने कहा है कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इन एक्टिविटी पर पूरी तरह से बैन (Section 144 in Mumbai)
- मुंबई पुलिस की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि 4 दिसम्बर से लाउडस्पीकर, वाद्य यंत्र और बैंड बजाने और पटाखे फोड़ने पर रोक रहेगी।
- सरकारी या अर्ध-सरकारी कार्य करने वाले सरकारी कार्यालयों, अदालतों और स्थानीय निकायों के आसपास 5 या अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे।
- सभी प्रकार के विवाह समारोहों, अंतिम संस्कार सभाओं, कंपनियों, क्लब, सहकारी समितियां, कब्रिस्तानों के रास्ते पर जुलूस और अन्य संघों की बड़े पैमानों पर बैठकों पर रोक रहेगी।
- क्लबों, थिएटरों या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के आसपास बड़े पैमाने पर लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी नाटकों या कार्यक्रमों, कृत्यों को देखने के उद्देश्य से इकट्ठा होने पर भी रोक रहेगी।
- शैक्षणिक गतिविधियों के लिए स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में बैठक पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- अदालतों और सरकारी कार्यालयों के आसपास और सरकारी या अर्ध-सरकारी कार्य करने वाले स्थानीय निकायों के आसपास लोगों के जमावड़े पर रोक रहेगी।
- कारखानों के सामान्य व्यवसाय के लिए बैठक पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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