Punjab Election News : मतदाता सूची में संशोधन का शेड्यूल जारी

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Punjab Election News : मतदाता सूची में संशोधन का शेड्यूल जारी
Punjab Election News : मतदाता सूची में संशोधन का शेड्यूल जारी

मतदाता सूची का प्रारूप का प्रकाशन आज होगा प्रकाशित

25 नवंबर तक दावे व आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी

Punjab Election News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने 5 नगर निगमों, 43 नगर परिषदों/नगर पंचायतों तथा पंजाब की विभिन्न नगर पालिकाओं की 52 उप-चुनावों के लिए मतदाता सूचियों में संशोधन का शेड्यूल जारी किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने बताया कि मतदाता सूची का प्रारूप का प्रकाशन चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारियों द्वारा 14.11.2024 को प्रकाशित किया जाएगा, और दावे एवं आपत्तियां 18.11.2024 से 25.11.2024 तक दर्ज की जाएंगी। दावे और आपत्तियों का निपटारा 03.12.2024 तक किया जाएगा और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 07.12.2024 को किया जाएगा।

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सभी डीसी को जारी किए गए निर्देश

राज कमल चौधरी ने आगे बताया कि सभी डिप्टी कमिश्नरों को निर्देशित किया गया है कि वे वर्तमान मतदाता सूचियों को 14.11.2024 को चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारियों के कार्यालयों के साथ-साथ संबंधित नगर पालिकाओं में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएं। संशोधन के लिए अनुसूची के अनुसार, पंजाब म्यूनिसिपल चुनाव नियम, 1994 के नियम 14 के अंतर्गत, कोई भी पात्र व्यक्ति फॉर्म नंबर 7 (नाम जोड़ने के दावे के लिए), फॉर्म 8 (नाम जोड़ने पर आपत्ति के लिए), और फॉर्म 9 (किसी प्रविष्टि के विवरण पर आपत्ति के लिए) के माध्यम से आवेदन कर सकता है।

उन्होंने बताया कि आम जनता की सुविधा के लिए फॉर्म नंबर 7, 8, और 9 को आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि मतदाता के रूप में नामांकन हेतु पात्रता की तिथि 01.11.2024 निर्धारित की गई है। मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए, आवेदनकर्ता की आयु पात्रता तिथि को 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए और वह सामान्यत: उस क्षेत्र का निवासी होना चाहिए जहां वह रहता है।

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