नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में तोड़े गए भगवान संत रविदास मंदिर को फिर से बनाने का फरमान जारी किया है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार द्वारा इस मंदिर के निर्माण के लिए 400 गज जमीन दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ संत रविदास मंदिर के निर्माण का आदेश दिया। केंद्र सरकार 400 वर्ग गज जमीन मंदिर बनाई जानेवाली समिति को सौंपेगी। यह निर्णय केंद्र सरकार का था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि वह अब रविदास मंदिर के लिए आवंटित किए जाने वाले क्षेत्र को बढ़ाएगी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहां कोई भी व्यापारिक गतिविधि स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही केंद्र सरकार को छह सप्ताह के भीतर एक समिति बनाने का भी निर्देश दिया है जो निर्माण की देखरेख करेगी।