सहारा परिवार की कंपनी के ब्रांच मैनेजर को 6 माह कैद Sahara Branch Manager Imprisoned

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  • फोरम के फैसले का नहीं किया था पालन, गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद पुलिस ब्रांच मैनेजर मुन्ना गुप्ता को गिरफ्तार करके लाई
  • 50 हजार रुपये ठोका जुमार्ना, 15 दिनों के भीतर जुमार्ना राशि नहीं जमा करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा
  • सिरसा जिला में 350 उपभोक्ताओं के ढाई करोड़ रुपये दबाए बैठी है कंपनी, उपभोक्ता फोरम में चला रहे हैं केस

आज समाज डिजिटल, सिरसा:
Sahara Branch Manager Imprisoned: सहारा इंडिया परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। जिला उपभोक्ता फोरम ने सहारा क्रेडिट कोआॅपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के ब्रांच मैनेजर मुन्ना गुप्ता को 6 माह कैद व 50 हजार रुपये जुमार्ने की सजा सुनाई है। जिला उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष पदम सिंह ठाकुर ने फैसला सुनाया है कि दोषी ब्रांच मैनेजर मुन्ना गुप्ता को 15 दिनों के अंदर पीड़ित उपभोक्ता के अकाउंट में 6 लाख 11 हजार 808 रुपये की राशि जमा करवानी होगी। अगर उक्त राशि जमा नहीं करवाई जाती जेल से रिहाई नहीं मिलेगी।

किया था 3 लाख रुपये का निवेश Sahara Branch Manager Imprisoned

मामले के अनुसार शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर गौरख नाथ निवासी सांगवान चौक ने वर्ष 2016 में अंबेडकर चौक के पास स्थित सहारा क्रेडिट कोआॅपरेटिव सोसायटी लिमिटेड की ब्रांच में एक साल के लिए विभिन्न प्लान में 3 लाख रुपये का निवेश किया। 31 अगस्त 2017 को पॉलिसी मैच्योर होने के बाद कंपनी को 3 लाख 27 हजार रुपये का भुगतान करना था, जो नहीं किया गया। इसके बाद 22 अगस्त 2019 को डॉक्टर गौरख नाथ ने जिला उपभोक्ता फोरम में याचिका दायर करके न्याय की गुहार लगाई। फरवरी 2020 को उपभोक्ता फोरम ने फैसला सुनाया कि ब्रांच मैनेजर पीड़ित उपभोक्ता को 4 लाख 43 हजार 630 रुपये 7 प्रतिशत ब्याज सहित दे।

ब्रांच मैनेजर नहीं किया था आदेश का पालन Sahara Branch Manager Imprisoned

उपभोक्ता फोरम के फैसले के बाद भी ब्रांच मैनेजर मुन्ना गुप्ता ने इस पर अमल नहीं किया। इसके बाद उपभोक्ता फोरम ने ब्रांच मैनेजर मुन्ना गुप्ता के जमानती वारंट जारी करते हुए पेश होने का आदेश दिया। ब्रांच मैनेजर मुन्ना गुप्ता पेश नहीं हुआ तो उपभोक्ता फोरम को गिरफ्तारी वारंट जारी करना पड़ा। 8 मार्च 2022 को उपभोक्ता फोरम ने ब्रांच मैनेजर मुन्ना गुप्ता के गैर जमानती वारंट जारी किए। इसके बाद शहर थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष समक्ष पेश किया। इसके बाद जिला उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष पदम सिंह ठाकुर ने ब्रांच मैनेजर मुन्ना गुप्ता 6 माह कारावास की सजा व 50 हजार रुपये जुमार्ना लगाया।

350 उपभोक्ता मांग रहे अपना पैसा Sahara Branch Manager Imprisoned

जुमार्ना राशि राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा बनाए गए उपभोक्ता कानूनी सहायता खाते में जमा करवाई जाएगी। अगर 15 दिनों के अंदर जुमार्ना राशि जमा नहीं करवाई जाती तो वास्तविक सजा के बाद एक महीने की अतिरिक्त अवधि कारावास में बितानी होगी। बता दें कि जिला उपभोक्ता फोरम में सहारा क्रेडिट कोआॅपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के खिलाफ जिलेभर से 350 उपभोक्ताओं ने याचिका लगा रखी हैं। कंपनी ने 350 उपभोक्ताओं को ढाई करोड़ रुपये की राशि देनी है। जो कई वर्षों से नहीं दी गई।

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