चुनाव लड़ने पर लगी रोक हटाने व चुनाव चिन्ह दिए जाने की मांग की
Punjab-Haryana High Court News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव लड़ने को लेकर शिरोमणि अकाली दल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि उसे हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव लड़ने की इजाजत दी जाए। साथ ही उसे चुनाव चिन्ह भी दिया जाए। शिरोमणि अकाली दल को हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया हुआ है। शिअद को एचएचजीएमसी चुनाव लड़ने के लिए इस आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया था, कि वह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए) 1951 के तहत भारत के चुनाव आयोग के साथ एक पंजीकृत राजनीतिक दल है। शिअद की ओर से पार्टी नेता दलजीत सिंह चीमा ने इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।
गौरतलअ है कि हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव 19 जनवरी को होने हैं। शिअद द्वारा उठाया गया मुख्य मुद्दा यह है कि क्या किसी राजनीतिक दल को, जो अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत है, केवल राजनीतिक दल के रूप में उसकी मान्यता के आधार पर किसी धार्मिक निकाय के चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया जा सकता है।
यह है चुनाव का शेड्यूल
हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव जनवरी 2025 में होने हैं। चुनाव के संबंध में आज (18 दिसंबर) को अधिसूचना प्रकशित होगी। 20 दिसंबर से 28 दिसंबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 30 दिसम्बर को नामांकनों की स्क्रुटनी की जाएगी। 31 दिसम्बर को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है। 1 जनवरी 2025 को दोबारा जांच के लिए भेजी जाने वाले नामांकन पत्रों की जांच होगी। साथ ही वैलिड नामांकनों की भी सूची जारी की जाएगी। 2 जनवरी को सिंबल अलॉट किए जाएंगे। इसके इलावा पोलिंग स्टेशनों की भी सूची जारी की जाएगी। 19 जनवरी को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान है। मतदान के तुरंत बाद मतगणना होगी। जिसके बाद उसी दिन रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा।
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