Rules before Depositing cash in Bank : बैंक में पैसे रखना और निकालना आम बात है। हर दिन कई लोग इस काम के लिए बैंक जाते हैं। इस मामले में हर बैंक के अपने नियम होते हैं। फिर भी, कुछ नियम सभी बैंकों पर लागू होते हैं और उन्हें अनदेखा करने पर, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, काफी खर्चा हो सकता है।
आज हम एक ऐसे खास नियम पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे अनदेखा करने पर आपको काफी टैक्स का बोझ उठाना पड़ सकता है।
आवश्यक जानकारी
अगर आप बैंक में एक निश्चित राशि से ज़्यादा पैसे जमा करते हैं, तो आपको उसके स्रोत के बारे में जानकारी देनी होगी। अगर नहीं, तो आपको 60 प्रतिशत तक का आयकर देना पड़ सकता है। इसमें 25% अतिरिक्त शुल्क और 4% उपकर भी शामिल है। आयकर विभाग को उन लोगों को नोटिस भेजकर 60% कर लगाने का अधिकार है, जो अपनी आय के स्रोत का खुलासा नहीं करते हैं।
नियमों को समझें आयकर अधिनियम के अनुसार, यदि बचत खाताधारक एक वित्तीय वर्ष के दौरान 10 लाख रुपये से अधिक नकद जमा करता है, तो उसे इस राशि के स्रोत के बारे में बताना होगा। दूसरे शब्दों में, उसे इस धन के स्रोत के बारे में बताना होगा। वहीं, चालू खाते के लिए यह सीमा 50 लाख रुपये है।
यदि आप इस सीमा से अधिक राशि जमा करते हैं और इसकी उत्पत्ति के बारे में नहीं बता पाते हैं, तो आपको 60 प्रतिशत तक आयकर देना होगा। इसका उद्देश्य क्या है? आइए अब यह भी समझ लें कि इस पूरी कवायद का उद्देश्य क्या है। दरअसल, सरकार कम से कम नकदी के इस्तेमाल पर जोर दे रही है।
नकद जमा पर सीमा लगाकर सरकार मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी और अवैध आर्थिक वित्तीय गतिविधियों को रोकना चाहती है। आयकर विभाग ऐसी बड़ी राशि को मनी लॉन्ड्रिंग या कर चोरी के नजरिए से देखता है, जिसका स्रोत पता नहीं होता। इसलिए यदि आप बैंक में तय सीमा से अधिक धन जमा कर रहे हैं, तो इस नियम को लेकर सावधान रहें।
ऐसी व्यवस्था है
अगर आप बैंक में 50,000 रुपये या इससे ज़्यादा कैश जमा करते हैं, तो आपको अपना पैन नंबर देना होगा। कुल मिलाकर आप एक वित्तीय वर्ष में अपने खाते में अधिकतम 10 लाख रुपये कैश जमा कर सकते हैं, चाहे आपके पास कितने भी खाते हों।
अगर आप इससे ज़्यादा कैश जमा करते हैं, तो बैंक को इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी होती है। इसके बाद आपको इस आय का स्रोत बताना होता है। अगर आप संतोषजनक ब्यौरा नहीं देते हैं, तो आयकर विभाग आपकी जांच कर सकता है और आपसे टैक्स वसूला जा सकता है।
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