सूचना के अधिकार अधिनियम और इसके प्रावधानों के बारे किया जागरूक
Dharamshala News (आज समाज), धर्मशाला : सूचना का अधिकार सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये महत्वपूर्ण अधिनियम है। सभी को सूचना के अधिकार अधिनियम की सम्पूर्ण जानकारी होना जरूरी है। ये जानकारी राज्य सूचना आयुक्त, एसएस गुलेरिया ने सोमवार को उपायुक्त कार्यालय के सभागार में जन सूचना अधिकारियों के आयोजित एक दिवसीय वर्कशाप का शुभारंभ करते हुए दी।
उन्होने सूचना के अधिकार अधिनियम और इसके प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम में थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन देने से पहले इस सूचना में जनहित तथा जिसकी व्यक्तिगत सूचना मांगी गई है, संबंधित व्यक्ति से कन्सेन्ट लेना भी आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सभी विभागों को बजट और विभाग से सम्बंधित सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, लाभार्थियों की जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने समय-समय पर विभाग की वेबसाइट्स को अपडेट करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि आयोग भी विभागीय वेबसाइट्स पर नजर रख रहा है।
कार्यशाला में एडीसी सौरभ जस्सल, एडीएम डा हरीश गज्जू, एसीटूडीसी सुभाष गौतम तथा विभिन्न उपमंडलाधिकारियों सहित सहित विभिन्न विभागों से जन सूचना अधिकारी उपस्थित रहे।
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