Rouse Avenue Court Orders: 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे आप सांसद संजय सिंह

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Rouse Avenue Court Orders
पुलिस की गिरफ्त में आम आदमी पार्टी के नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह। 

Aaj Samaj (आज समाज), Rouse Avenue Court Orders, नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी घोटाले मेें गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी (आप) के नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने बीते कल  उनकी न्यायिक हिरासत 27 अक्टूबर तक बढ़ा दी। चार अक्टूबर को राज्यसभा सांसद के दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। पांच अक्टूबर को संजय को ईडी ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें 10 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। 10 अक्टूबर को कोर्ट ने आप सांसद का रिमांड 13 अक्टूबर तक बढ़ाया था। 13 अक्टूबर को कोर्ट ने 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

शराब नीति तैयार व लागू कराने में संजय की भूमिका अहम

उधर, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया है कि संजय सिंह ने अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति को तैयार और लागू कराने में अहम भूमिका निभाई थी। इसका उद्देश्य कथित तौर पर कुछ शराब निमार्ताओं, थोक और खुदरा विक्रेताओं को फायदा पहुंचाना था। रिमांड के दौरान संजय सिंह से पूछताछ हुई तो वहीं दूसरी तरफ उनके करीबियों को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया। ईडी ने विवेक त्यागी और सर्वेश मिश्रा को समन जारी करके पूछताछ की है। वहीं संजय सिंह ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है।

अदालत मेें राजनीतिक बयानबाजी न करें सांसद

अदालत ने संजय सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का आदेश देते हुए उनसे कहा कि अगर मुकदमे के संबंध में कुछ कहना है तो कहिए। यहां मोदी और अडाणी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी मत कीजिए। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए संजय सिंह ने कहा था कि मोदी जी गौतम अडाणी के पीएम हैं। उन्होंने कहा, अडानी द्वारा किए घोटाले पर मैंने ईडी से शिकायत कर जांच की मांग की थी, तब जांच नहीं हैं। अब पीएम बताएं कि अडाणी के घोटालों की जांच कब होगी।

गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में दी चुनौती

वहीं, संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। उन्होंने ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें दिए गए रिमांड को भी चुनौती दी है। इसके अलावा संजय सिंह की दवाइयों को लेकर एक अलग से एप्लिकेशन फाइल की गई, जिसमें शुगर मरीज होने की वजह से अलग से दवाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने सहमति जताते हुए दवाएं और मेडिकल इक्विपमेंट (शुगर पैच) उपलब्ध कराए जाने को कहा।

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