Aaj Samaj (आज समाज), Rouse Avenue Court Order, नई दिल्ली: दिल्ली की शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद कोजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। वह 22 मार्च से 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में रिमांड पर थे। इसके बाद गुरुवार को मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सीएम की हिरासत चार दिन और बढ़ा दी। ईडी ने केजरीवाल को अदालत के समक्ष पेश कर दोबारा रिमांड की मांग की, जिसपर फैसला सुनाते हुए अदालत ने केजरीवाल को एक अप्रैल तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया।
सीएम का बाकी आरोपियों से करवाना है आमना-सामना : ईडी
मामले में सुनवाई के दौरान ईडी ने जब रिमांड की मांग की तो केजरीवाल ने स्वयं इसका विरोध करते हुए कहा कि ईडी आम आदमी पार्टी (आप) को खत्म करना चाहती है। ईडी के वकील एसवी राजू ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल के बयान रिकॉर्ड हुए हैं, और वह गोलमोल जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का बाकी आरोपियों के साथ आमना-सामना करवाना है।
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के पॉसवर्ड नहीं बता रहे मुख्यमंत्री
ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि आप के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के पॉसवर्ड नहीं बता रहे हैं। वह कह रहे हैं कि वकीलों से बात करके पॉसवर्ड देंगे। इसके बाद केजरीवाल ने अदालत से कहा कि वह कुछ कहना चाहते हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप लिखित में दे दीजिए तो केजरीवाल ने कहा कि प्लीज मुझे बोलने दीजिए।
मुझे किसी भी अदालत ने दोषी नहीं पाया है : केजरीवाल
दिल्ली सीएम ने कोर्ट में कहा, मुझे किसी भी अदालत ने दोषी नहीं पाया है। ईडी और सीबीआई ने हजारों पन्नों की रिपोर्ट लगाई है और मैं ईडी का धन्यवाद देना चाहता हूं। यह मामला दो साल से चल रहा है। केजरीवाल ने कोर्ट से कहा कि आप सभी कागजों को पढ़ेंगे तो पूछेंगे कि आखिर मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया? केजरीवाल ने कहा कि क्या एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए यह उचित ग्राउंड है। उन्होंने कहा कि एक बयान रगुंटा का है। वह मेरे पास जमीन मांगने आया था, मैंने कहा था कि जमीन का मामला उप-राज्यपाल (एलजी) के अधिकार में आता है।
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