Rouse Avenue Court: दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को कोर्ट से समन 17 को पेश होने के आदेश

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Rouse Avenue Court
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल।

Aaj Samaj (आज समाज),  Rouse Avenue Court, नई दिल्ली: दिल्ली शराब नीति घोटाले में जांच का सामना कर रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यूट्यूबर ध्रुव राठी का वीडियो रीट्वीट करने के मामले में बुधवार को एक ओर जहां राउज ऐवन्यू कोर्ट से राहत मिली वहीं दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत पर उन्हें अदालत ने समन जारी किया। दरअसल, ईडी दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है, लेकिन वह समन का पालन नहीं कर रहे हैं।

कानून के मुताबिक कदम उठाएंगे : आप

राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने सीएम केजरीवाल को समन जारी करते हुए 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। तीन फरवरी को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू ने ईडी की ओर से अदालत के समक्ष दलीलें दीं थी। अदालती आदेश के बाद आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा कि वे कोर्ट के आर्डर का अध्ययन कर रहे हैं और कानून के मुताबिक कदम उठाएंगे।

पांच समन जारी करने पर भी पेश नहीं हुए आप संयोजक

ईडी ने 31 जनवरी को केजरीवाल को नया समन जारी किया था और उन्हें 2 फरवरी को केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा था। यह आप संयोजक को जारी किया गया पांचवां समन था। केजरीवाल शुक्रवार को पांचवें समन पर भी ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। पिछले चार महीनों में चार बार तलब किए जाने के बावजूद समन को गैर कानूनी बताते हुए दिल्ली के सीएम ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। मामले में ईडी द्वारा दायर आरोपपत्र में केजरीवाल के नाम का कई बार उल्लेख किया गया है।

वीडियो रीट्वीट करने के मामले में केजरीवाल को पेशी से राहत

ध्रुव राठी का वीडियो रीट्वीट करने के मामले में राउज ऐवन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को पेशी से छूट दे दी है। इस मामले में उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला चल रहा है। अब अगली सुनवाई अब 29 फरवरी को होगी। दरअसल, केजरीवाल के वकील ने बजट सत्र का हवाला देते हुए सीएम के व्यस्त होने को आधार बनाकर कोर्ट से पेशी से छूट की मांग की थी।

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