Rouse Avenue Court: समन न मानने के मामले अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से मिली नियमित जमानत

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Rouse Avenue Court

Aaj Samaj (आज समाज), Rouse Avenue Court, नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन न मानने के मामले में 15,000 रुपए के मुचलके और 1 लाख रुपए के सिक्योरिटी बॉन्ड पर नियमित जमानत दे दी है। मामले में अगली सुनवाई एक अप्रैल को होगी।

स्वयं कोर्ट में पेश हुए आप प्रमुख

सीएम केजरीवाल आज सुबह स्वयं राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे। इस उनके वकील रमेश गुप्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि सीएम को जाने की अनुमति दी जाए और बहस जारी रखी जाए। उनकी इस मांग पर ईडी ने कहा, उसे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे में अदालत के एसीएमएम ने केजरीवाल को 15,000 रुपए के मुचलके और 1 लाख रुपए के सिक्योरिटी बॉन्ड पर जमानत दे दी। कोर्ट ने साथ ही दोनों पक्षों को इस मामले से संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए भी कहा।

30000 रुपए का निजी मुचलका, 2 लाख का बॉन्ड भरना होगा

बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की शिकायत पर केजरीवाल को जारी समन पर रोक लगाने से कोर्ट ने बीते कल इनकार कर दिया था। इस मामले में ईडी ने दो एप्लीकेशन लगाई थी। ऐसे में कोर्ट ने दोनों एप्लीकेशन के लिए अलग-अलग बेल बॉन्ड भरने का निर्देश दिया है। इस तरह आप के प्रमुख को इन दोनों मामलों में यानी 30000 रुपए का निजी मुचलका और 2 लाख का सिक्योरिटी बॉन्ड भरना होगा।

व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए मजिस्ट्रेट से लगाई थी गुहार

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सयाल ने इससे पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल को मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से गुहार लगाने का निर्देश दिया था। केजरीवाल ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा द्वारा पारित उस आदेश के खिलाफ सत्र अदालत का रुख किया था, जिसमें उन्हें 16 मार्च को मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था।

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