रोहतक : महिला सशक्तिकरण के लिए कारगर है वंदना योजना : डीसी

0
309
dc
dc

संजीव कुमार, रोहतक :

उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना जच्चा-बच्चा दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। इस योजना के तहत गर्भवती महिला को सरकार द्वारा 5000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। जो भी गर्भवती महिला इस योजना में आवेदन करने की इच्छुक है, उन्हें आंगनवाड़ी तथा स्वास्थ्य केंद्र में जाकर पंजीकरण करवाना होगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और उनके बच्चे को कुपोषित होने से बचाना है तथा मृत्यु दर को कम करना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को प्रभावशाली तरीके से लागू करने व अधिक से अधिक गर्भवती महिलाओं तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से समय-समय पर सुपरवाईजर व आंगनवाड़ी कार्यकतार्ओं को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि किसी भी गर्भवती महिला को योजना का लाभ उठाने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े।

उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के लागू होने से गर्भवती महिलाओं को पौष्टिद्दक आहार व स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है, जिससे जच्चा-बच्चा दोनों सुरक्षित रहते हैं। पीएमएमवीवाई के तहत गर्भवती महिला को भारत सरकार द्वारा 5000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। जो भी गर्भवती महिला इस योजना में आवेदन करने की इच्छुक है, उन्हें आंगनवाड़ी तथा स्वास्थ्य केंद्र में जाकर पंजीकरण करवाना होगा। कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना पात्रता (दस्तावेज) गर्भावस्था सहायता योजना में आवेदन करने वाली गर्भवती महिलाओं की उम्र 19 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता दोनों का आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक तथा माता पिता दोनों का पहचान पत्र होना अनिवार्य है। गर्भवती महिलाओं को इस योजना में आवेदन के लिए तीन फार्म (ए, बी, सी) भरने होंगे। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का आवेदन फार्म महिला तथा बाल विकास मंत्रालय की वैबसाईट से डाउनलोड कर सकते हैं।