संजीव कुमार, रोहतक:
जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत जिला में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ड्रोन, गलाइडर, रिमोट नियंत्रित एयरक्राफ्ट, फ्लाईंग कैमरा, कोवर्ड कोप्टर, हेलीकेम तथा बिना अनुमति के एरियल कवरेज करवाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किये है। जारी किये गये आदेश के तहत पुलिस अधीक्षक तथा उपमंडलाधीश अपने क्षेत्रों में इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। जिलाधीश द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ड्रोन उड़ाने से पशुओं, पक्षियों तथा मानव जीवन को संभावित खतरे के मद्देनजर इन पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। ड्रोन उड़ाने से आपराधिक गतिविधियों की भी आशंका बनी रहती है।