- मौके पर दिया जाएगा मुद्रा लोन, सरकार वहन करेगी 2 साल तक का ब्याज
नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़:
अंत्योदय परिवारों को रोजगार देने के लिए हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत हर हित स्टोर खुलवाएगी। इन परिवारों को मुद्रा लोन दिया जाएगा जिसका ब्याज 2 साल तक सरकार वहन करेगी। इसके लिए आगामी 23 दिसंबर को लघु सचिवालय के नजदीक सभागार में अंत्योदय मेला लगाया जाएगा। मेले की तैयारियों के संबंध में आज अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली तथा रोड मैप तैयार किया।
जिला के लगभग 700 परिवारों को बुलाया जाएगा
एडीसी ने बताया कि इस योजना के तहत परिवार पहचान पत्र के माध्यम से 1.80 लाख रुपए से कम वेरीफाइड इनकम वाले परिवारों को लाभ दिया जाएगा। जिला के लगभग 700 नागरिकों को इस योजना के लिए योग्य माना गया है। इन सभी परिवारों को जोनल टीमें संपर्क कर रही है तथा योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दे रही हैं। प्रत्येक जोन में 30-40 परिवार होंगे।
उन्होंने बताया कि संबंधित सरपंच नागरिकों को मेला में लाने के लिए प्रोत्साहित भी करेंगे। मेले में पहुंचने के बाद प्री काउंसलिंग टीम भी योजना की जानकारी देंगी। इस टीम में कॉलेज के प्रोफेसरों को शामिल किया गया। जिला प्रशासन द्वारा इनका प्रशिक्षण करवा दिया गया है।
स्वरोजगार के लिए अंत्योदय परिवारों को दिए जाएंगे हर हित स्टोर
उन्होंने डीआईओ को निर्देश दिए कि वे मेला स्थल पर कंप्यूटर प्रिंटर सहित पांच ऑपरेटर की व्यवस्था करेंगे। बिजली पानी से जुड़े विभाग सभागार में बिजली व पानी की लगातार सप्लाई सुनिश्चित करेंगे। लीड बैंक मैनेजर अपने सभी डीसीओ की बैठक करके लोन देने के बारे में पहले से ही रणनीति बनाएंगे। रेड क्रॉस के वालंटियर भी नागरिकों की हेल्प करेंगे।
इस बैठक में एसडीएम मनोज कुमार, डीएसपी नरेंद्र सांगवान, डीडीपीओ वीरेंद्र सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी अमित शर्मा तथा लीड बैंक मैनेजर विजय सिंह के अलावा अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे।
लाभार्थियों को लाने होंगे ये कागजात
अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह ने बताया कि अंत्योदय परिवारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हरियाणा सरकार ने स्टोर खुलवाने का फैसला किया है। इस योजना के लाभार्थी के लिए कुछ शर्ते निर्धारित की गई हैं।
उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए वेरीफाइड की गई है, उन्हें इसका पात्र माना है। इसके अलावा परिवार के लाभार्थी सदस्य की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वह हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए तथा कम से कम 10 वीं पास होना चाहिए। उन्होंने बताया कि उसके पास दुकान खोलने के लिए कम से कम 200 स्क्वायर फीट की दुकान होनी चाहिए अथवा किसी दूसरे की दुकान का लीज एग्रीमेंट होना चाहिए।
23 दिसंबर को लगने वाले अंत्योदय मेले में लाभार्थियों को परिवार पहचान पत्र, दसवीं पास का सर्टिफिकेट तथा खुद की दुकान के कागजात या किसी अन्य की दुकान का लीज एग्रीमेंट साथ लाना होगा। इसके अलावा अगर किसी लाभार्थी के पास पैन कार्ड है तो वह भी लेकर आए।
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