Aaj Samaj (आज समाज), RJD leader Prabhunath Singh, पटना: लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता और बिहार से सांसद रह चुके प्रभुनाथ सिंह को 1995 के दोहरे हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। 1995 में प्रभुनाथ सिंह पर डबल मर्डर केस दर्ज हुआ था। सजा की मात्रा पर दलीलें सुनने के बाद पीठ ने दोषी प्रभुनाथ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
- 1995 में प्रभुनाथ सिंह पर दर्ज हुआ था मामला
- निचली अदालत और हाई कोर्ट का फैसला पलटा
18 अगस्त को दोषी करार दिया था
18 अगस्त को शीर्ष कोर्ट जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने निचली अदालत और पटना हाई कोर्ट के आदेश को पलटकर प्रभुनाथ को दोषी करार दिया था। निचली अदालत और पटना हाई कोर्ट ने प्रभुनाथ को बरी करने का आदेश दिया था।
छपरा में मतदान के दिन हुई थी दो लोगों की हत्या
बिहार के सारण जिले के छपरा में मार्च 1995 में हुए विधानसभा चुनाव में मतदान के दिन दो लोगों की हत्या हुई थी। प्रभुनाथ को इस हत्याकांड का आरोपी बताया गया था। आरोप था कि दोनों लोगों ने प्रभुनाथ के कैंडिडेट के पक्ष में वोट नहीं किया था, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई थी। शीर्ष अदालत ने बिहार के महाराजगंज से कई बार सांसद रह चुके प्रभुनाथ सिंह को दोषी ठहराते हुए कहा था कि इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि सिंह ने उनके खिलाफ सबूतों को मिटाने के लिए हर संभव कोशिश की थी।
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