Right To Service Commission : तय समय में शिकायत का निपटान ना हो तो शिकायत ऑटो अपील में चली जाती है : टीसी गुप्ता

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Right To Service Commission
  • राइट टू सर्विस कमीशन के चीफ कमिश्नर टीसी गुप्ता ने राइट टू सर्विस
  • अधिनियम का लाभ उठाने वालों लोगो से किया संवाद

Aaj Samaj (आज समाज),Right To Service Commission,पानीपत : राइट टू सर्विस कमीशन के चीफ कमिश्नर टीसी गुप्ता ने जिला सचिवालय के द्वितीय तल के सभागार में सरल पोर्टल के माध्यम से राइट टू सर्विस अधिनियम का लाभ उठाने वाले लोगों से संवाद किया और उनकी समस्या जानी। इस दौरान उन्होंने कहा कि राइट टू सर्विस अधिनियम के तहत आने वाली 655 सेवाओं के समाधान के लिए प्रत्येक सेवा के लिए अलग अलग समयअवधि तय की गई है। तय समय अवधि में पोर्टल पर आने वाली शिकायत/समस्यां का समाधान नही किये जाने पर शिकायत आटोमेटकली अपील में चली जाती हैं। तय समय अवधि में शिकायत का समाधान नही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ आयोग द्वारा कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

 

अधिनियम का लाभ उठाने वाले लोगों से संवाद किया

टीसी गुप्ता ने कहा कि सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत राज्य सरकार द्वारा 655 सेवाओं को जोड़ा गया है। लोगों को तय समय अवधि में समाधान मिले जिसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहरलाल दृढ़ संकल्पित है। इस दौरान टीसी गुप्ता ने पोर्टल के माध्यम से अधिनियम का लाभ उठाने वाले लोगों से संवाद किया। संवाद के दौरान काबड़ी गांव की दो छात्रओं ने पोर्टल की सराहना की और बताया कि उन्होंने पोर्टल के माध्यम से मेधावी छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन किया जिसका उन्हें लाभ मिला है। इस पर टीसी गुप्ता ने दोनों छात्राओ के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। इस दौरान राशनकार्ड व कुछ अन्य तरह की शिकायतें भी लोगों ने रखी जिन पर उन्होंने सम्बंधित अधिकारों एवं उपायुक्त को शिकायतों के समाधान करने के निर्देश दिए।

 

ऑटो अपील सिस्टम शुरू होने के पश्चात लोगों को काफी सुविधा हो गयी

संवाद कार्यक्रम के दौरान आयोग के सचिव दीपक ने आयोग की कार्यप्रणाली और पोर्टल पर आने वाली शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 में लागू हुआ था लेकिन लोगों को अपील दायर करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। 1 सितम्बर 2021 से माननीय मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में इस प्रक्रिया में सुधार किया गया। अब 1 सितम्बर 2021 के बाद से तय समय अवधि में किसी समस्या या शिकायत का समाधान नही होने पर शिकायत ऑटो अपील में चली जाती है। प्रथम व द्वितीय अपील अधिकारी के पश्चात शिकायत आयोग में पहुचती है। उन्होंने बताया कि ऑटो अपील सिस्टम शुरू होने के पश्चात लोगों को काफी सुविधा हो गयी है। इस अवसर पर उपायुक्त डॉ वीरेन्द्र कुमार दहिया के अलावा, अतिरिक्त उपायुक्त वीना हुड्डा, एसडीएम पानीपत मनदीप, एसडीएम समालखा अमित कुमार एवं विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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