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RG Kar Rape-Murder Case: संजय रॉय दोषी करार, सोमवार को सजा का ऐलान

  • ट्रेनी डॉक्टर की दुष्कर्म कर हत्या कर दी थी
  • संयज का घटना में शामिल होने से इनकार
  • कोर्ट ने फोरेंसिक रिपोर्ट पर किया भरोसा

Kolkata Rape & Murder, (आज समाज), कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (RG Kar Medical College and Hospital) में ट्रेनी डॉक्टर के दुष्कर्म एवं हत्या के मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को अदालत ने दोषी करार दिया है। कोलकाता की एक सत्र अदालत उसे कल यानी सोमवार को सजा सुनाएगी।

अधिकतम संभव सजा मृत्युदंड : अदालत

अदालत ने फोरेंसिक रिपोर्ट पर भरोसा किया, जिसमें संजय रॉय के वारदात में शामिल होने की बात कही गई थी। फोरेंसिक रिपोर्ट में घटनास्थल पर उसका डीएनए और मृतक डॉक्टर के व्यक्तित्व का पता लगाया गया था। सत्र न्यायाधीश अनिरबन दास ने कहा कि संजय  रॉय के लिए अधिकतम संभव सजा मृत्युदंड, जबकि न्यूनतम संभव सजा आजीवन कारावास होगी।

वारदात अगस्त-2024 की

आरजी कर अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म व हत्या की वारदात अगस्त 2024 की है। मामले को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। मामला सर्वोच्च न्यायालय तक भी पहुंचा, जिसने डॉक्टरों की कार्यस्थल सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने और जांच की निगरानी करने के लिए स्वतः संज्ञान में लिया। बढ़ते विरोध प्रदर्शन के चलते एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जांच सीबीआई को सौंपी थी। सीबीआई ने सत्र न्यायालय के समक्ष अपना आरोपपत्र दाखिल किया।

संदीप घोष के दुराचार व भ्रष्टाचार की जांच भी सीबीआई को

सीबीआई ने पश्चिम बंगाल सीआईडी ​​से जांच का जिम्मा संभाला था। बता दें कि सीआईडी ने ही बलात्कार-हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। वारदात को लेकर उच्च न्यायालय के समक्ष कई मामले दायर किए गए,  जिसने पूर्व प्राचार्य संदीप घोष द्वारा कथित दुराचार और भ्रष्टाचार की जांच भी सीबीआई को सौंप दी।

पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के खिलाफ भी मामले दर्ज

क्षेत्राधिकार वाले पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी (OC) के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए, जिन्होंने मामले को ‘अप्राकृतिक मौत’ के रूप में दर्ज किया था, जिसमें इस तथ्य की ओर इशारा किया गया था कि पीड़ित ने पूर्व प्रिंसिपल के साथ कथित मिलीभगत में आत्महत्या की हो सकती है। हालांकि, चूंकि सीबीआई प्रिंसिपल और ओसी के खिलाफ समय पर चार्जशीट दाखिल करने में असमर्थ थी, इसलिए उन्हें जमानत दे दी गई। इस प्रकार, मामले में एकमात्र शेष आरोपी जिसके खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी, वह प्रिंसिपल और ओसी है।

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Vir Singh

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