RG Kar Case: संजय रॉय को फांसी की मांग को लेकर हाई कोर्ट पहुंची ममता सरकार

0
41
RG Kar Case: दोषी संजय रॉय को फांसी मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंची ममता सरकार
RG Kar Case: दोषी संजय रॉय को फांसी मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंची ममता सरकार
  • संजय रॉय पर 50,000 रुपए का जुर्माना 

RG Kar Rape-Murder, (आज समाज), कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार कोलकाता के बहुचर्चित आरजी कर सरकारी मेडिकल कॉलेज में हुए दुष्कर्म व हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय को फांसी की सजा की मांग को लेकर हाई कोई पहुंच गई है। गौरतलब है कि सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है थी और उसके थोड़ी देर बाद ही राज्य की ममता सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। गिरफ्तारी के करीब 6 महीने बाद विशेष अदालत ने शनिवार को संजय को दोषी ठहराया था।

हम उम्रकैद की सजा से संतुष्ट नहीं : ममता बनर्जी 

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Chief Minister Mamata Banerjee) ने कहा कि हम संजय रॉय को उम्रकैद की सजा से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा, हम सभी ने मौत की सजा की मांग की थी, लेकिन अदालत ने मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि मामला हमसे जबरन छीन लिया गया। उन्होंने कहा, अगर यह कोलकाता पुलिस के पास होता, तो हम सुनिश्चित करते कि उसे मौत की सजा मिले।

पिछले साल अगस्त में दुष्कर्म के बाद हत्या की 

आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पिछले साल अगस्त में 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर (जूनियर डॉक्टर ) की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। सियालदह कोर्ट के जज अनिर्बान ने 20 जनवरी यानी बीते कल उम्रकैद की सजा के साथ संजय रॉय को 50,000 रुपए का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। वहीं कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को पीड़ित परिवार को 1,700,000 रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया। इसमें से मृत्यु के लिए 1,000,000 रुपए और ड्यूटी पर दुष्कर्म के आरोप में 700,000 रुपए मुआवजे की रकम शामिल है।

सीबीआई ने की थी अधिकतम सजा की मांग 

पिछले साल 9 अगस्त को आर जी कर अस्पताल के सेमिनार रूम में जूनियर डॉक्टर का शव मिला था। इस घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया और पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टरों ने न्याय और सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा के कड़े उपायों की मांग करते हुए लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन किया। बलात्कार और हत्या मामले की सुनवाई घटना के तीन महीने बाद 11 नवंबर को कोलकाता की एक अदालत में शुरू हुई। कलकत्ता हाई कोई के निर्देश पर कोलकाता पुलिस से जांच अपने हाथ में लेने वाली सीबीआई ने रॉय के लिए अधिकतम सजा की मांग की थी।

यह भी पढ़ें : Chhattisgarh: नारायणपुर जिले में ओडिशा सीमा पर मुठभेड़, 14 नक्सली ढेर, 60 घेरे