(Rewari News) रेवाड़ी। हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजना, (मानसिक बीमारी और बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए सहायता योजना 2024) को लागू करवाने के लिए कानूनी सहायता इकाई का गठन किया गया । इस यूनिट के सदस्यों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के एडीआर सेंटर में किया गया।इस यूनिट में रिटायर्ड जुडिशल ऑफिसर, पैनल अधिवक्ता व पैरा लीगल वॉलिंटियर्स को मेंबर के तौर पर लिया गया। मानसिक बीमारी और बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए सहायता योजना 2024 में मेंबर के तौर पर श्री आर के यादव रिटायर्ड सेशंस जज, वी सी के माध्यम से उपस्थित रहे।
योजना को लागू करवाने के लिए कानूनी सेवा इकाई का गठन किया तथा उनके लिए दो दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन 18 दिसंबर व 19 दिसंबर को किया गया जिसमें मुख्य वक्ता हरीश डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल रहे। जिन्होंने इस कार्यक्रम में सभी को मानसिक बीमारी और बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों से संबंधित बने कानून के बारे में सभी को अवगत कराया।
दिव्यांग व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित वर्मा ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की मानसिक बीमारी और बौद्धिक दिव्यांकता वाले व्यक्तियों के लिए सहायता योजना 2024 योजना की जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कि ओर से किए जाने वाले कार्यों की मूलभूत जानकारी दी और उन्होंने कहा कि दिव्यांग व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए।
इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमित वर्मा ने कहा कि किसी भी कानूनी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 01274 2200 62 पर कॉल कर सकते हैं तथा कोई भी कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय हेल्पलाइन 15100 के बारे में भी बताया कि कोई व्यक्ति कहीं से भी इस हेल्पलाइन से सहायता प्राप्त कर सकता है। इस मौके पर सभी कानूनी सहायता इकाई के सदस्य मौजूद रहे।
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