(Rewari News) रेवाड़ी। जिला नगर योजनाकार विभाग की टीम ने गुरुवार को बड़े स्तर पर अभियान चलाते हुए कस्बा धारुहेड़ा में नंदरामपुर बास रोड़ पर दो एकड़ में विकसित की जा रही अवैध कालोनी के साथ-साथ तीन गांवों में भी किए जा रहे अवैध निर्माण को पीले पंजे की सहायता से ध्वस्त कर दिया।
जिला नगर योजनाकार मंदीप सिंह सिहाग के अनुसार जिले की राजस्व संपदा धारुहेड़ा के कस्बा धारुहेड़ा से नंदरामपुर बास रोड़ पर दो एकड़ में तथा गांव नंदरामपुर, आलमगीरपुर तथा मांढैया कला में अवैध रूप से कालोनी विकसित किए जाने का मामला संज्ञान में आया था। जिसके बाद अवैध कब्जा करने वालों को नोटिस भी दिए गए, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके उपरांत जिला प्रशासन की ओर से अवैध निर्माण गिराने को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई।
गुरुवार को जिला नगर योजनाकार विभाग की टीम भारी पुलिस बल तथा पीले पंजे को लेकर मौके पर पहुंची। टीम ने धारूहेड़ा से नंदरामपुर बास रोड़ पर लगभग 2 एकड़ में अवैध रूप से विकसित हो रही अवैध कालोनी में 18 डीपीसी, 8 चारदीवारी व कच्चा रोड नेटवर्क को पीले पंजे की सहायता से जमींदोज कर दिया। इसके अतिरिक्त गांव नंदरामपुर, आलमगीरपुर तथा मांढ़ैया कलां में अवैध कालोनियों में 22 डीपीसी, 27 प्रीकास्ट चारदीवारी, 1 धर्मकांटा, 1 अवैध निर्माण तथा कच्चा रोड नेटवर्क पर तोडफोड की कार्यवाही अमल में लाई गई। इसके अतिरिक्त नियमों की उल्लंघना करने वालो के विरूद्ध नियम अनुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा जिला प्रशासन के सहयोग से अवैध निर्माणों पर तोडफ़ोड़ की कार्यवाही की जाएगी।
डीटीपी ने बताया कि नियन्त्रित क्षेत्र में कोई भी अवैध निर्माण न करे तथा प्लाट खरीदने से पहले इस कार्यालय से उस कालोनी की वैधता बारे सुनिश्चित करें ताकि विभागीय कार्यवाही एवं आर्थिक नुकसान से बचाव हो सके। किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले सरकार के नियमानुसार अनुमति लेवें। उन्होंने कहा कि अवैध कालोनी काटने वाले प्रोपर्टी डीलर आम जन को झूठे सब्जबाग दिखाकर खाली भूमि पर प्लाट बेच देते हैं। इससे सामान्य जनता को तब पता चलता है जब उस स्थल पर अवैध निर्माण शुरू करने पर कार्यवाही की जाती है। उस समय जिस व्यक्ति द्वारा वह प्लाट खरीदा गया है वह अपने आपको ठगा हुआ महसूस करता है। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनी में कोई प्लाट न खरीदें ताकि आम जन की गाढी कमाई बेकार न जाए। कोई भी व्यक्ति प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता बारें जिला नगर योजनाकार, रेवाडी कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस को छानबीन कर सकता है।
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