• 19 वाहन को चालान भरने के बाद छोड़ा गया

(Rewari News) रेवाड़ी। ट्रैफिक नियम तोडऩे के बाद चालान न भरने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा सख्ती की जा रही है। चालान कटने के 90 दिन तक कोई चालान नहीं भरता है तो उसका वाहन पुलिस द्वारा डिटेन किया जा रहा है और चालान भरने के बाद ही वाहन को छोड़ा जा रहा है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यह कार्रवाई की जा रही है।
ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस द्वारा स्पेशल अभियान चलाया गया।

इन वाहनों के चालान काफी समय से पेंडिंग थे। साथ ही 19 वाहन को चालान भरने के बाद छोड़ा गया

ट्रैफिक थाना प्रभारी के अलावा सभी थाना प्रबंधकों, चौकी इंचार्जों को निर्देश दिए गए थे कि जिनके तहत 90 दिन में कोई चालान नहीं भरता है तो उसके वाहन को डिटेन कर 167(8) मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। पुलिस द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान ऐसे वाहन चालकों को रोककर उनके वाहनों को डिटेन कर चालान भरवाए जा रहे हैं। पुलिस द्वारा स्पेशल अभियान चलाकर वाहनों को रुकवाकर चेक किया गया और करीब 19 वाहनों को डिटेन किया गया। इन वाहनों के चालान काफी समय से पेंडिंग थे। साथ ही 19 वाहन को चालान भरने के बाद छोड़ा गया।

पुलिस अधीक्षक डॉ मयंक गुप्ता ने कहा कि नए नियम के तहत वाहन चालकों को निर्धारित समय में चालान का भुगतान करना अनिवार्य होगा। अगर कोई व्यक्ति 90 दिन के अंदर चालान नहीं भरता तो उसकी गाड़ी पुलिस द्वारा डिटेन कर ली जाएगी। एसपी ने आम जनता से अपील की है कि सभी वाहन चालक ट्रैफिक नियमों की पालन करें और चालान भरने में देरी न करें ताकि किसी भी व्यक्ति को परेशानी का सामना न करना पड़े। वाहन को निर्धारित गति सीमा में ही चलाए। वाहन चालक अपने वाहन के सभी दस्तावेज ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, बीमा व पॉल्यूशन आदी पूर्ण रखें। वाहन चालक यातायात नियमों के बारे में जागरूक बनें व एक अच्छे वाहन चालक के साथ एक अच्छे नागरिक होने का परिचय दें।

Rewari News : रामपुरा के दो स्थानों पर अवैध रूप से विकसित की जा रही कालोनी के निर्माण पर चला डीटीपी का पीला पंजा