Rewari News : कोई भी पात्र बच्चा सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ लेने से न रहे महरूम : प्रीति भारद्वाज

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No eligible child should be deprived of taking advantage of government schemes and services: Preeti Bhardwaj
कोसली में आयोजित शिविर में बच्चों की शिकायतें सुनती राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य प्रीति भारद्वाज दलाल व अन्य सदस्यगण।

(Rewari News) रेवाड़ी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की खंडपीठ ने गुरूवार को आयोग की सदस्य प्रीति भारद्वाज दलाल की अध्यक्षता में कोसली स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित शिविर में बच्चों की शिकायतें सुनते हुए संबंधित विभाग के विभागाध्यक्षों को बच्चों की शिकायतों का समाधान करते हुए उन्हें सरकारी सेवाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आयोग बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने निर्देश दिए कि कोई भी पात्र बच्चा सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ लेने से महरूम न रहे।

एनसीपीसीआर की सदस्य प्रीति भारद्वाज दलाल ने कहा कि राष्टï्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का उद्देश्य बाल अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि देश प्रदेश में एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना है जो बच्चों के हित में सभी कानूनी प्रावधानों, उनके संरक्षण और विकास के लिए प्रदेश में चलाई जा रही समस्त योजनाओं की सटीकता, सम्पूर्णता, प्रभावशीलता की निगरानी कर सके। उन्होंने कहा कि बच्चों द्वारा बेंच के सामने शिकायत रखी गई, जिन्हें गंभीरतापूर्वक सुना गया और समाधान के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि अधिकतर शिकायतें बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र व उनके अधिकारों व सरकारी योजनाओं के लाभ से संबंधित थीं। उन्होंने कहा कि समाज में दिव्यांग बच्चों के प्रति संवेदना जरूरी है। ऐसे बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोडऩा जरूरी है।

समस्याओं का शत-प्रतिशत समाधान करना आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता : प्रवीण जोशी

हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन प्रवीण जोशी ने शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बाल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग के लिए शून्य से लेकर 18 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों की सुरक्षा का समान महत्व है। उन्होंने कहा कि सभी समस्याओं का शत प्रतिशत समाधान सुनिश्चित करना राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने गांव के ग्रामीणों से आह्वान किया कि वे पाक्सो एक्ट, बच्चा गुमशुदा, बाल मजदूरी, बाल भिक्षावृत्ति, स्कूल संबंधी किसी दस्तावेज प्राप्त करने में परेशानी, आधार कार्ड, स्वास्थ्य संबंधी तथा मेडिकल सर्टिफिकेट आदि किसी भी तरह की शिकायत को आयोग के समक्ष रख सकते हैं।

शिविर में विकलांग बच्चों के सर्टिफिकेट बनाए गए। दस्तावेजों में जो कमी पाई गई, उन्हें ठीक किया गया है। अनाथ बच्चों को आर्थिक मदद प्रदान करने व सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बच्चों को सुविधाएं व संरक्षण सुनिश्चित हो और निर्धारित समय सीमा में संबंधित प्रकरणों का निराकरण संभव किया जाए। सुनवाई के दौरान संबंधित विभागों के माध्यम से निराकरण भी किया गया। उन्होंने कहा कि सभी अभिभावक भी सरकारी निर्देशों की अनुपालना करें।

इस अवसर पर हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन प्रवीण जोशी, सदस्य श्याम शुक्ला, सदस्य अनिल कुमार, एसडीएम उदय सिंह, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर राजेंद्र शर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी शालू यादव, जिला बाल संरक्षण अधिकारी दीपिका यादव, जिला बाल कल्याण समिति की चेयरपर्सन कुसुम लता, डा. विशाल, डा. जयपाल, प्राचार्य डीएन भारद्वाज, सतबीर इंदौरा, ऊषा रस्तोगी, मंजू बाला आदि उपस्थित रहे।