(Rewari News) रेवाड़ी। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अमित वर्मा की देखरेख में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनीता ग्रोवर, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद नाशिएर, मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी रेनू सोलखे, एसडीजेएम कोसली अशोक, सिविल जज अर्चना, जेएमआईसी बावल प्रदीप कुमार, सिविल जज आकाश सरोहा की लोक अदालतों में मामलों का मौके पर ही आपसी सहमति से निपटारा किया गया।
स्थाई लोक अदालत द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 6 मार्च को किया गया
राष्ट्रीय लोक अदालत में 28 मोटर दुर्घटना मुआवजा के मामलों का निपटारा करते हुए 28724589 रूपये मोटर दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों-घायलों को वितरित किए गए। स्थाई लोक अदालत द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 6 मार्च को किया गया। जिनमें 681 मामलों का निपटारा करते हुए 1170323 की राशी को स्वीकृत किए गया। इसी तरह 143 चेक बाउंस, 48 दीवानी मामले व 343 बिजली के मामले व अन्य मामलों का भी निपटारा किया गया। गौरतलब है कि इस लोक अदालत के दौरान जिला रेवाड़ी में 15471 मुकदमों का निपटारा किया गया तथा लगभग 11 करोड़ 16 लाख 31 हजार 717 रुपए की राशि का भुगतान हुआ।
राष्ट्रीय लोक अदालत में जजों ने वादकारियों से बातचीत की, उनके मुक़दमों तथा पेश आने वाली कठिनाईयों के बारे में जाना तथा सभी को ज्यादा से ज्यादा समय देकर उनके केसों के निपटारे के लिए भरसक प्रयास किया।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सीजेएम अमित वर्मा ने बताया कि लोक अदालत के निर्णय से किसी भी पक्ष की हार जीत नहीं होती बल्कि दोनों पक्षों के साथ उचित न्याय होता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत का निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी व अंतिम होता है। लोक अदालत में सुलह द्वारा प्राप्त निर्णय से आपसी द्वेष भावना मिटती है। उन्होंने यह भी बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर 01274-220 062 चलाया हुआ है, जिस पर आम जन किसी भी प्रकार के कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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