(Rewari News) रेवाड़ी। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की ओर से हरियाणा के 15वीं विधानसभा आम चुनाव 2024 का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा आम चुनाव 2024 की घोषणा के साथ ही संपूर्ण हरियाणा प्रदेश सहित रेवाड़ी जिला में आदर्श आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को गंभीरता से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करना है।
डीसी अभिषेक मीणा शुक्रवार को विधानसभा आम चुनाव के चुनाव के मद्देनजर संबंधित अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी शेड्यूल अनुसार हरियाणा में सभी 90 विधानसभा सीट के लिए मंगलवार 1 अक्टूबर 2024 को चुनाव होंगे तथा शुक्रवार 4 अक्टूबर 2024 को मतगणना उपरांत चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है, जिसकी सभी को सख्ती से पालना करनी होगी।
उन्होंने बताया कि रेवाड़ी जिला की तीन विधानसभा सीट 72-बावल, 73 कोसली व 74 रेवाड़ी के लिए चुनाव होंगे। ऐसे में हरियाणा निर्वाचनहरियाणा के 15वीं विधानसभा आम चुनाव 2024 का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। आयोग की ओर से गुरूवार 5 सितंबर को चुनाव से संबंधित गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तथा गुरूवार 12 सितंबर तक नामांकन किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि शुक्रवार 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल व छंटनी की जाएगी जबकि सोमवार 16 सितंबर को उम्मीदवार अपना नामांकन वापिस ले सकेंगे। इसके उपरांत मंगलवार 1 अक्टूबर को मतदान होंगे तथा शुक्रवार 4 अक्टूबर को मतगणना उपरांत नतीजे घोषित किए जाएंगे।
शांतिपूर्ण चुनाव कराना मुख्य लक्ष्य : जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने कहा कि जिला में विधानसभा आम चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी की गई गाइडलाइन की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जिला में किसी भी उम्मीदवार को पैसों का दुरूपयोग नहीं करने दिया जाएगा और विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों अथवा उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले हर खर्च की पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। उम्मीदवार जाति और धर्म के आधार पर वोट डालने की अपील न करें अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव लडऩे वाली सभी पार्टियों व उम्मीदवारों को चुनाव कंपेन के दौरान व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचना चाहिए। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व बिना प्रलोभन के चुनाव करवाना भारत निर्वाचन आयोग की प्रमुख प्राथमिकता है जिसकी अनुपालना प्रशासनिक स्तर पर गंभीरता से सुनिश्चित की जाएगी।
शहरी क्षेत्रों में शहरी निकाय व ग्रामीण क्षेत्र में डीडीपीओ हटवाएं प्रचार सामग्री
जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक पार्टियों से सम्बन्धित सरकारी संपत्तियों पर प्रचार-प्रसार की सामग्री को हटवाने के नियमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने सभी विधानसभा क्षेत्रों के एआरओ एवं एसडीएम को निर्देश दिए है कि गांव और शहरों से प्रचार-प्रसार सामग्री हटवाने के लिए टीमों का गठन करें और नियमानुसार राजनीतिक पार्टियों से संबंधित और सरकार के विकास कार्यों से संबंधित सामग्री को हटवाएं। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र के लिए जिला नगरायुक्त को निर्धारित अवधि में प्रचार सामग्री हटवाने के निर्देश देते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को प्रचार-प्रसार सामग्री हटवाने के बाद प्रमाण पत्र भी देने को कहा। बैठक में एसडीएम एवं एआरओ रेवाड़ी विकास यादव, सीटीएम लोकेश कुमार, डीआईपीआरओ दिनेश कुमार, नायब तहसीलदार चुनाव अजय कुमार उपस्थित रहे।