Rewari News : बीकानेर में चार तथा दो एकड़ में विकसित की जा रही कालोनी के निर्माण पर चला डीटीपी का चाबुक

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DTP's whip came down on the construction of the colony being developed in Bikaner
बीकानेर में अवैध रूप से विकसित की जा रही कालोनी के निर्माण को गिराती डीटीपी की टीम।

(Rewari News) रेवाड़ी। जिला नगर योजनाकार विभाग की टीम ने शुक्रवार को झज्जर रोड़ पर दो स्थानों पर अवैध रूप से विकसित की जा रही कालोनी के निर्माण को पीले पंजे की सहायता से जमींदोज कर दिया।
जिला नगर योजनाकार मंदीप सिंह सिहाग के अनुसार रेवाड़ी से झज्जर मार्ग पर गांव बीकानेर में दो स्थानों पर अवैध कालोनी तथा रोड विकसित किए जाने का मामला संज्ञान में आया था। इसके उपरांत जिला प्रशासन की ओर से अवैध निर्माण गिराने को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। शुक्रवार को जिला नगर योजनाकार विभाग की टीम ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के नेतृत्व में जेसीबी तथा पुलिस बल को साथ लेकर मौके पर पहुंची। डीटीपी की टीम ने राजस्व सम्पदा बीकानेर में लगभग 4 एकड़ में अवैध रूप से विकसित की जा रही अवैध कालोनी में 12 आरसीसी चारदीवारी पर तोडफोड़ की कार्यवाही अमल में लाई गई। इसके अतिरिक्त राजस्व सम्पदा बीकानेर पर लगभग 2 एकड में अवैध रूप से विकसित हो रही अवैध कालोनी में कच्चे रोड़ नेटवर्क पर तोडफोड़ की कार्यवाही अमल में लाते हुए अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। इसके अतिरिक्त नियमों की उल्लंघना करने वालो के विरूद्ध नियम अनुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा जिला प्रशासन के सहयोग से अवैध निर्माणों पर तोडफ़ोड़ की कार्यवाही की जाएगी।

डीटीपी ने बताया कि नियन्त्रित क्षेत्र में कोई भी अवैध निर्माण न करे तथा प्लाट खरीदने से पहले इस कार्यालय से उस कालोनी की वैधता बारे सुनिश्चित करें ताकि विभागीय कार्यवाही एवं आर्थिक नुकसान से बचाव हो सके। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले सरकार के नियमानुसार अनुमति लेवें। अवैध कालोनी काटने वाले प्रोपर्टी डीलर आम जन को झूठे सब्जबाग दिखाकर खाली भूमि पर प्लाट बेच देते हैं। इससे सामान्य जनता को तब पता चलता है जब उस स्थल पर अवैध निर्माण शुरू करने पर कार्यवाही की जाती है। उस समय जिस व्यक्ति द्वारा वह प्लाट खरीदा गया है वह अपने आपको ठगा हुआ महसूस करता है। उन्होंने कहा कि किसी भी अवैध कॉलोनी में कोई प्लाट न खरीदें ताकि आम जन की गाढी कमाई बेकार न जाए। कोई भी व्यक्ति प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता बारें जिला नगर योजनाकार कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस को छानबीन कर सकता है।

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