Rewari News : डीटीपी के पंजे ने दो एकड़ में विकसित की जा रही अवैध कालोनी के निर्माण गिराए

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DTP's claws demolished the construction of illegal colony being developed on two acres.
नठेड़ा के कोसली-कनीना मार्ग पर अवैध निर्माण गिराती डीटीपी की टीम।

(Rewari News) रेवाड़ी। जिला नगर योजनाकार राजेंद्र टी शर्मा की अगुवाई में अवैध रूप से किए जा रहे निर्माण पर कार्यवाही लगातार जारी है। शनिवार को विभाग की टीम ने ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के नेतृत्व में राजस्व संपदा नठेड़ा के तहत कोसली-कनीना मार्ग पर केंद्रीय विद्यालय भाकली के निकट अवैध रूप से करीब दो एकड़ में विकसित की जा रही अवैध कालोनी के निर्माण पर पीला पंजा चलाकर ध्वस्त कर दिया।

जिला नगर योजनाकार राजेंद्र टी शर्मा के अनुसार विभाग को कोसली क्षेत्र की राजस्व संपदा नठेड़ा के तहत कोसली-कनीना मार्ग पर अवैध रूप से कालोनी विकसिए जाने का मामला संज्ञान में आया था। जिसके उपरांत अवैध निर्माण गिराने को जिला प्रशासन की ओर से ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई।

शनिवार को जिला नगर योजनाकार विभाग की टीम ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस बल तथा जेसीबी के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने पीले पंजे की सहायता से अवैध रूप से बनाई गई छह डीपीसी, दो चारदिवारी तथा दो रिहायशी निर्माणाधीन मकानों को जमींदोज कर दियाहैं।

अवैध कालोनी काटने वाले प्रोपर्टी डीलर आमजन को झूठे सब्जबाग दिखाकर खाली भूमि पर प्लाट बेच देते हैं

जिला नगर योजनाकार ने बताया कि नियंत्रित क्षेत्र में कोई भी अवैध निर्माण न करें तथा प्लाट खरीदने से पहले इस कार्यालय से उस कालोनी की वैद्यता बारे सुनिश्चित करें ताकि विभागीय कार्यवाही एवं आर्थिक नुकसान से बचाव हो सके। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले सरकार के नियमानुसार अनुमति लेंवे। अवैध कालोनी काटने वाले प्रोपर्टी डीलर आमजन को झूठे सब्जबाग दिखाकर खाली भूमि पर प्लाट बेच देते हैं।

इससे सामान्य जनता को तब पता चलता है जब उस स्थल पर अवैध निर्माण शुरु करने पर कार्यवाही की जाती है। उस समय जिस व्यक्ति द्वारा वहां प्लाट खरीदा गया है, वह अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। उन्होंने कहा कि किसी भी अवैध कालोनी में कोई प्लाट न खरीदे ताकि आमजन की गाढी कमाई बेकार न जाए। कोई भी व्यक्ति प्लाट करीदने से पहले कॉलोनी की वैद्यता बारे जिला नगर योजनाकार कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस को छानबीन कर सकते हैं।