Rewari News : टीडीएस की वैधानिक प्रक्रियाओं एवं प्रावधानों की दी विस्तृत जानकारी

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Detailed information given about statutory procedures and provisions of TDS
टीडीएस पर आयोजित सेमीनार में भाग लेते अधिकारी व विभागों के प्रतिनिधि।
  • आयकर विभाग की ओर से टीडीएस को लेकर सेमीनार का हुआ आयोजन

(Rewari News) रेवाड़ी। आयकर विभाग की ओर से जिले के सभी सरकारी विभागों के साथ टीडीएस के सम्बंध में एक सेमीनार आयोजित किया गया। स्थानीय लघु सचिवालय के सभागार टीडीएस (स्त्रोत पर कर कटौती) के सम्बंध में आउटरीच कार्यक्रम के तहत आयोजित इस सेमिनार की अध्यक्षता आयकर अधिकारी अमित मित्तल ने की। सेमिनार में ज्यादातर विभागों के आहरण एवं वितरण अधिकारी व लेखाकर उपस्थिति रहे।

कार्यालय अधीक्षक हरपाल सिंह ने टीडीएस की वैधानिक प्रक्रियाओं एवं प्रावधानों पर व्याख्यान दिया। समय पर टीडीएस की कटौती एवं भुगतान न करने पर जुर्माना व अभियोग के प्रावधान बारे बताया गया। अनुभाग 271सी-271सीए के तहत जुर्माना टीडीएस की अदायगी के 100 प्रतिशत तक हो सकता है तथा अनुभाग 276बी-276बीबी और 278ए के तहत सम्बंधित टीडीएस की धाराओं की अनुपालना न होने पर 3 महीने से 7 साल तक के कठोर कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान है। आयकर अधिकारी अमित मित्तल ने विभिन्न समस्याओं का निदान सुझाया।

कार्यक्रम के दौरान टैक्स बार एसोसिएशन के प्रधान नरेश अग्रवाल तथा अधिवक्ता संजय चौहान एवं मनीष अग्रवाल भी उपस्थित रहे। जिन्होंने प्रतिभागियों की तकनीकी समस्याओ के बारे में अवगत कराया। कार्यक्रम के अंत में आयकर अधिकारी अमित मितल ने उपस्थित प्रतिभागियों को बताया कि आप सभी टीडीएस विभाग से सम्पर्क कर अपनी लंबित मामलों को खत्म करें ताकि विभिन्न विभागो की कर देयता समाप्त की जा सके।

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