(Rewari News) रेवाड़ी। ट्रैफिक पुलिस की ओर से बावल स्थित एक कम्पनी में यातायात के नियमों, नशे के दुष्प्रभाव एवं समय पर चालान भरने बारे जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।इस अवसर पर ट्रैफिक थाना से एसआई विजय पाल व उनकी टीम मुख्य रूप मौजूद रही। इस कार्यक्रम के दौरान ट्रैफिक पुलिस द्वारा कम्पनी कर्मचारियों व स्टाफ को यातायात नियमों की पालना करने, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने, रॉन्ग साईड ड्राइविंग न करने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने, नशीले पदार्थ और बीड़ी-सिगरेट का प्रयोग न करने के साथ ही नाबालिग बच्चों को टू और फोर व्हीलर वाहन न चलाने बारे जागरूक किया गया।
वाहन चलते रोंगटर्न, अवरस्पीड, रैश ड्राइविंग आदि पर कंट्रोल रखें, साथ सीट बेल्ट का उपयोग करें।
इस दौरान ट्रैफिक पुलिस द्वारा सभी मौजूद कर्मचारियों को नशा मुक्ति व खेलों में भागीदारी बारे भी जागरुक किया गया। ट्रैफिक पुलिस द्वारा इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम चलाकर सडक़ों पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।इस अवसर पर एसआई विजयपाल ने कहा कि अधिकांश सडक़ हादसे चालक की गलती से होते हैं। इसलिए वाहन चलते रोंगटर्न, अवरस्पीड, रैश ड्राइविंग आदि पर कंट्रोल रखें। साथ सीट बेल्ट का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि सडक़ हादसों से बचने के लिए मार्ग पर चलते समय यातायात नियमों का सही से पालन करने पर विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी है।
उन्होंने बताया कि ई-चालान प्रणाली के जरिए वाहन मालिक अपने चालान को ऑनलाइन देख सकते हैं और तुरंत भुगतान कर सकते हैं। इससे चालान प्रक्रिया पारदर्शी और आसान हो गई है। उन्होंने बताया कि चालान भरने में देरी करने वाले चालकों को अब 90 दिनों में चालान भरना अनिवार्य है। अगर इस समय सीमा का पालन नहीं किया गया, तो वाहन जब्त किया जाएगा और अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वाहन चालक ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक बनें व एक अच्छे वाहन चालक के साथ एक अच्छे नागरिक होने का परिचय दें।
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